
लहेरियासराय, देशज टाइम्स। सुंदरपुर बेला वार्ड नंबर दो के निवासी स्व. राज कुमार पासवान के चार हत्यारे पुत्र को प्रथम एडीजे उदयवंत कुमार की कोर्ट ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एपीपी ने बताया कि सुन्दरपुर बेला के ही रमण कुमार पासवान की हत्या मंजीत पासवान, रंजीत पासवान, संजीत पासवान, अंजीत पासवान कर दिया था। मृतक के पिता कारी पासवान ने अपने मृतक पुत्र के शव के निकट डीएमसीएच में बयान दिया कि 28 /10/18 को सुनसान जगह पर सभी अभियुक्तों ने मिलकर धारधार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दिया। और पूरे शरीर में डाइगर घोंप दिया।
इसकी प्राथमिकी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना में 29 /10/18 को धारा 302,120(B) /34 में कांड संख्या 252/18 दर्ज कराया। इसमें छह व्यक्तियों को हत्यारोपी बनाया।
इस मामले का सत्र वाद संख्या- 376/2019 में विचारण किया गया। विचारण के दरम्यान एक आरोपी राज कुमार पासवान का निधन हो गया। वहीं, एक महिला आरोपी सुनीता देवी को साक्ष्य के आभाव में बुधवार को बरी कर दिया गया। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 6 माह अतिरिक्त जेल में रहने का प्रावधान है।







