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18 अगस्त, 2024
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निर्वाचन सूची, क्या है दावा क्या है आपकी आपत्ति…दरभंगा प्रशासन ने किया साझा, मांगें सुझाव

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दरभंगा, देशज टाइम्स। समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था – निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, दावा/आपत्ति की सूची का साझा करना और सुझावों पर विचार-विमर्श।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का प्रकाशन

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, जिन नागरिकों का गणना प्रपत्र (Enumeration Form) 26 जुलाई 2025 तक प्राप्त हुआ, उनके नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में जोड़े गए।

प्रारूप सूची का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को किया गया। प्रत्येक मतदान केंद्र की मतदाता सूची की मुद्रित एवं डिजिटल प्रतियां राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गईं।

सूची ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO), प्रखंड कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय और जिले की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

कुल मतदाताओं की संख्या

प्रारूप निर्वाचक सूची में कुल 27,99,852 मतदाता दर्ज हुए हैं: पुरुष मतदाता: 14,73,817, महिला मतदाता: 13,25,991, थर्ड जेंडर मतदाता: 44, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 (मंगलवार) को होगा।

दावा और आपत्ति की समय-सीमा

अवधि: 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक।  पात्र मतदाता: जो 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष पूरे करेंगे। आवेदन फॉर्म-6 के साथ जमा करना होगा।

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आवेदन स्थल: BLO कार्यालय, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, प्रखंड/अंचल कार्यालय एवं नगर निकायों में स्थापित Voter Facilitation Centres (VFCs)समय: प्रतिदिन (सोमवार से रविवार) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।

अब तक प्राप्त आवेदन

फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने हेतु): 7,163, फॉर्म-7 (नाम हटाने हेतु): 411, फॉर्म-8 (संशोधन हेतु): 6,007, फॉर्म-6 (पुराने नाम सुधार हेतु): 229, राजनीतिक दलों द्वारा अब तक दावा-आपत्ति संबंधी कोई आवेदन नहीं दिया गया है।

फॉर्म की जानकारी

फॉर्म-6: नए मतदाता के नाम दर्ज करने हेतु, फॉर्म-7: किसी नाम पर आपत्ति / नाम हटाने हेतु, फॉर्म-8: संशोधन या स्थानांतरण हेतु नए नियम के अनुसार, फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ एनेक्सचर-डी और निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से एक संलग्न करना अनिवार्य है।

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राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी

बैठक में बताया गया कि बीएलए (Booth Level Agents) की नियुक्ति नए मतदान केंद्रों की संख्या के अनुसार की जानी चाहिए ताकि स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार की जा सके।

एक बीएलए एक बार में अधिकतम 10 दावा/आपत्ति प्रपत्र जमा कर सकता है। पूरे पुनरीक्षण काल में अधिकतम 30 आवेदन ही जमा कर सकेगा। गलत जानकारी देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडित किया जाएगा।

अपील की प्रक्रिया

यदि किसी का नाम गलत तरीके से सूची से हटाया जाता है, तो वह 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यदि निर्णय से असंतुष्ट रहे तो, 30 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपील कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल देखा जा सकता है।

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बैठक में मौजूद अधिकारी और प्रतिनिधि

बैठक में सहायक समाहर्ता के. परीक्षित, अपर समाहर्ता एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी पुष्पा प्रिया, जिला SWEEP आइकॉन मणिकांत झा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

राजनीतिक दलों की ओर से राहुल कुमार कर्ण, देवेंद्र कुमार झा, सुनील कुमार मंडल, जवाहर लाल शर्मा, मुकुंद चौधरी, सत्यनारायण पासवान, दयानंद पासवान और गुलाम हुसैन मौजूद रहे।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन, दरभंगा ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि नाम शामिल नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर घोषणा पत्र के साथ BLO के पास जमा करें और पावती जरूर लें।

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