
द
रभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। नगर निगम की ओर से एक साथ तीन वर्षों का कचरा उठाव टैक्स लेने के विरुद्ध वार्ड नं 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा ने आंदोलन छेड़ दिया है। इनका साफ कहना है, अब झुकने का सवाल ही नहीं है। मांगें मनवाकर रहेंगे। इसके लिए जहां तक जाना होगा जाएंगें।
Darbhanga के मदरसा में ‘ …भीख मांगती हिंदू लड़की, फिर? देखें VIDEO
View this post on Instagram
वहीं, कचरा उठाव टैक्स तत्काल तीन वर्ष की जगह एक वर्ष का देना होगा। बीपीएल परिवार और स्लम क्षेत्र के मकान वाले टैक्स नही देंगे। इस बजट ओर नगर आयुक्त से वार्ता के बाद सहमति बनी। नगर आयुक्त कुमार गौरव ने हालांकि कई संवैधानिक मजबूरी बता इसे सीधे तौर पर मानने से तो इनकार कर दिया है। लेकिन, उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में 2020 में ही निगम बोर्ड में ही सरकार के गजट के आधार पर शुल्क संशोधन का निर्णय होना चाहिए था, जिस कारण भी नहीं हुआ, अब नए बोर्ड में इस पर निर्णय होगा। सरकार के गजट के अनुसार उनकी मजबूरी है कि कचरा उठाव टैक्स वसूली जाए।
हालांकि, पार्षदों के विरोध के बाद उन्होंने वार्ता में तत्काल तीन वर्ष के टैक्स की जगह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 का कचरा उठाव टैक्स लेने के लिए इस शर्त पर आदेश दिया कि वे पूरे मामले को नगर विकास विभाग को भेजेंगे। अगर नगर विकास विभाग मानता है
कि भूतलक्षी प्रभाव से 2020-21 और 21- 22 का कचरा उठाव टैक्स नहीं लेना है तो नहीं लिया जाएगा और अगर यह निर्णय होता है कि कचरा उठाव टैक्स लेना है तो आगे उसे जोड़ कर लिया जाएगा।
इस संदर्भ में पूछने पर कि जिन्होंने तीन वर्षोंं का टैक्स दे दिया है, नगर आयुक्त कुमार गौरव ने कहा कि अगर विभाग पिछले दो वर्ष का टैक्स नहीं लेने का निर्णय लेता है तो इसे आगे के टैक्स में उनका सामंजन कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, ₹360 प्रति वर्ष के हिसाब से 3 वर्ष का न्यूनतम कचरा उठाव टैक्स ₹1080 से लेकर ₹30000 वार्षिक जो 3 वर्ष का ₹90000 होता है के स्लैब में एक दर्जन प्रकार का कचरा उठाव टैक्स दरभंगा नगर निगम ने वसूलना शुरू किया था।
30 जून तक मकान कर देने में 5% छूट था, लेकिन नगर निगम के आदेश कि कचरा उठाव शुल्क 3 वर्ष का एक साथ देना होगा तभी मकान कर की रसीद कटेगी। इस संदर्भ में पार्षद मधुबाला सिन्हा लगातार पत्राचार कर रही थी और अंततः उन्होंने 29 जून को धरना देने का अल्टीमेटम दी थी।
इनके इस धरना में वार्ड 9 के सुदृष्ट महतो, वार्ड 12 के पार्षद उपेन्द्र कुमार, वार्ड 13 की निशा कुमारी, वार्ड 34 की अनोखा देवी, वार्ड 37 के रियासत अली, वार्ड 43 के परशुराम गुप्ता, पार्षद प्रतिनिधि भगवानलाल ठाकुर, मिथिलेश राय, पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता, अशोक साह इत्यादि भी शामिल हुए।
शहर के अधिकांश नागरिक इस 3 वर्ष के कचड़ा उठाव टैक्स से जूझ रहे लोगों के समर्थन में वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा के साथ लगभग एक दर्जन पार्षद और पूर्व पार्षद इस मुद्दे पर प्रखर रहे। धरना में भारी बारिश के बावजूद आमलोग भी शरीक हुए।
इस धरना के बाद पार्षदो के इस बात को भी नगर आयुक्त ने माना कि सरकार के निर्देश के आलोक में बी पी एल परिवार और स्लम क्षेत्र के मकान से कचड़ा उठाव टैक्स नही लेना है।
पार्षद मधुबाला सिन्हा ने वार्ता के बाद कहा
कि अभी आंशिक जीत हुई है। 30 जून कल तक 5 प्रतिशत छूट के साथ आमजन तीन वर्ष की जगह एक वर्ष का कचड़ा उठाव शुल्क जमा कर मकान टैक्स की रशीद कटा सकते हैं। 30 सितंबर तक टैक्स देने पर कोई दंड शुल्क नही है। उस दौरान उनकी ओर से विभाग और इस आदेश की विसंगतियों के विरुद्ध कानूनी और संवैधानिक लड़ाई जारी रहेगी। जिससे अभी स्थगित दो वर्ष का कचड़ा शुल्क आगे नही देना पड़े।
पार्षद उपेन्द्र कुमार, सुदृष्ट महतो, रियासत अली, परशुराम गुप्ता, निशा कुमारी, अनोखा देवी ने भी तत्काल संतुष्टि जाहिर कर इसे आमजन की जीत बताया।
पार्षद मधुबाला सिन्हा ने कहा कि अब विभिन्न व्यवसायों से संबंधित भारी कचरा टैक्स संसोधन के संबंध में ऊपर के विभाग में संशोधन के लिए प्रयास के साथ क़ानूनी तरीके से भी लड़ाई जारी रखेगी।
You must be logged in to post a comment.