दरभंगा| प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने मंगलवार को गौतम साह हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास और ₹25,000 का जुर्माना देने की सजा सुनाई।
मामले का संक्षिप्त विवरण
🔹 अपराधी:
1️⃣ राम विनय यादव
2️⃣ घुरन यादव
3️⃣ विपिन यादव
4️⃣ विजय यादव
🔹 मामले की जानकारी:
✔ हत्या की तारीख: 11 अक्टूबर 2015
✔ थाना: कुशेश्वरस्थान थाना, दरभंगा
✔ एफआईआर संख्या: 279/15
✔ धारा: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 201
✔ शिकायतकर्ता: गांव के प्रभु साह
📌 अधिक जानकारी के लिए बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट देखें:
🔗 Bihar Police Official Website
हत्या का कारण और घटना का विवरण
🔴 पुरानी रंजिश बनी हत्या का कारण
💢 13 वर्षीय गौतम साह की हत्या पारिवारिक रंजिश के कारण की गई। मृतक के पिता ने रामचंद्र साह के मुकदमे में गवाही दी थी, जिससे नाराज होकर अभियुक्तों ने गौतम साह का अपहरण कर हत्या कर दी।
💢 घटना के दिन गौतम अपनी माँ के साथ खेत से लौट रहा था, तभी आरोपियों ने उसे उठा लिया।
💢 अगले दिन मृतक का शव नाले में मिला, उसके पैर बंधे हुए थे और मुंह से खून निकल रहा था।
न्यायिक प्रक्रिया और सजा
✔ 13 फरवरी 2025: अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
✔ 25 फरवरी 2025: सजा पर अंतिम सुनवाई हुई और अदालत ने कठोर दंड सुनाया।
🔹 सजा का विवरण:
1️⃣ धारा 302 (हत्या) – आजीवन सश्रम कारावास और ₹25,000 जुर्माना
2️⃣ धारा 201 (सबूत मिटाने का प्रयास) – 3 वर्ष की कैद और ₹3,000 जुर्माना
📢 अपर लोक अभियोजक (APP) चमक लाल पंडित ने 9 गवाहों की गवाही दर्ज कराई, जिससे अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया।
न्याय का संदेश और भविष्य की संभावना
⚖ अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अपराधियों को उनके कृत्य की कड़ी सजा मिलेगी।
📌 परिवार को न्याय मिलने के बाद, गांव में संतोष की भावना है।
📢 बिहार पुलिस और न्यायपालिका ने इस जघन्य अपराध में त्वरित न्याय देकर एक मिसाल पेश की है।
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