दरभंगा। जिला दंडाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर ने आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा (National Income-cum-Merit Scholarship Scheme Examination) 2022-23 का आयोजन 27 फरवरी 2022 को दो पाली में होगी।
जय बाबा केदार..!
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प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:30 बजे से एवं द्वितीय पाली 01:00 बजे अपराह्न से
परीक्षा प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:30 बजे से 12:00 बजे मध्याह्न तक तथा द्वितीय पाली 01:00 बजे अपराह्न से 02:30 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 03 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। यह परीक्षा केंद्र हैं, मारवाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा, कर्पूरी ठाकुर बालक राजकीय उच्च विद्यालय, लहेरियासराय एवं एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय हैं।
उक्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त संचालन कराने के लिए परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।
उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी, दरभंगा स्पर्श गुप्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में दिनांक – 27 फरवरी 2022 (रविवार) को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, एटीएम कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।