बेनीपुर। स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 13 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अमित आनंद ने स्थानीय मीडिया कर्मियों के साथ बैठक किया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली का आदेश है कि स्थानीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का पूरा प्रचार-प्रसार होना चाहिए। इसके लिए सभी मीडियाकर्मियों से सहयोग लेने का निर्देश प्राप्त है।
उन्होंने लोक अदालत के संबंध में बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य छोटे-छोटे मामलों को सुलह समझौता के आधार पर समाप्त कराना है। लोक अदालत को केवल पक्षकारों को सलाह देने और सहयोग करने का अधिकार है कि पक्षकार आपस में सुलह समझौता कर अपने मुकदमे को खत्म कर लें।
लोक अदालत की ओर से पक्षकारों पर सुलह के लिए न तो किसी तरह दबाव दिया जाता है और न हीं कोई आदेश जारी किया जाता है। पक्षकार सुलह समझौता करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। श्री आनंद ने बताया कि न्यायालयों द्वारा सुलह योग्य मुकदमे का चयन कर पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है।
स्थनीय अधिवक्ताओं, अधिवक्ता लिपिकों, बैंकों, पारा विधिक स्वयंसेवकों के जरिए लोगों को मुकदमा निष्पादित करने के लिए संदेश भी दिया जा रहा है। जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है।
उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यक्रमों को जिस तरह आपलोग तरजीह देते हैं उसके लिए आपलोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह सामाजिक उत्थान में प्राधिकार का सहयोग करते रहें। इस दौरान मिडिया कर्मियों ने भी हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं पोर्टल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।