

दरभंगा। सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने दहेज के लिए केरोसिन तेल छिड़क कर हत्या के मामले में पति नौशाद को धारा 304 बी (भारतीय दंड संहिता) के तहत दोषी करार दिया है।
सजा की अवधि निर्धारण के लिए अगली सुनवाई 06 नवम्बर 2025 को होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।
सिर्फ 10 हजार दहेज के लिए कर दी पत्नी की ‘ हत्या ‘
सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर भड़वारा निवासी नौशाद के खिलाफ केवटी थाना के मोहम्मदपुर दानी निवासी हमीदा खातून ने प्राथमिकी संख्या 27/2014 दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में आरोप था कि सुचिका की पुत्री शहानि खातून को उसके पति ने महज दस हजार रुपये के दहेज के लिए केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।
आया Darbhanga Court का बड़ा फैसला
अपर लोक अभियोजक चम्पा मुखर्जी ने बताया कि सत्र वाद संख्या 186/2016 में सुनवाई उपरांत अदालत ने मृतिका के पति नौशाद को भादवि की धारा 304 बी के तहत दोषी पाया।
अदालत ने सजा तय करने के लिए 06 नवम्बर 2025 की तारीख निर्धारित की है, जब सजा के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।
कानूनी पहलू
धारा 304 बी: दहेज के लिए हत्या की विशेष धारा, भारतीय दंड संहिता में शामिल।
दोषी पाए जाने के उपरांत अदालत सजा की अवधि और प्रकार (मृत्युदंड या आजीवन कारावास) पर निर्णय करेगी।
यह मामला दहेज प्रताड़ना और महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और Bihar Women Protection Laws के तहत देखा जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।








