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3 दिसम्बर, 2024
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New Consciousness 3.0: दरभंगा की नई उड़ान, बड़ी शुरुआत… “नई चेतना 3.0”

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अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवारा 2024 की शुरुआत
(International Campaign for Elimination of Violence Against Women 2024)

महिला विशेष कोषांग के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम

(Awareness Program with Support of Women’s Special Cell)
25 नवम्बर 2024 से 10 दिसम्बर 2024 तक (25th November 2024 to 10th December 2024) अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवारा (International Day for Elimination of Violence Against Women) मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिला विशेष कोषांग दरभंगा (Women’s Special Cell Darbhanga) के सहयोग से हैकॉक इंस्टीच्युशन मध्य विद्यालय लहेरियासराय, दरभंगा (Hancock Institution Middle School Laheriasarai, Darbhanga) में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला हिंसा के प्रति समाज को जागरूक करना था।

विद्यालय के छात्र-छात्राओं की भागीदारी

(Active Participation of Students)
कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र/छात्राओं (students) ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने नुक्कड़ नाटक (street play), भाषण (speech), चित्रकारी (painting), गायन (singing) और रंगोली (rangoli) बनाकर इस जागरूकता कार्यक्रम को रंगीन और प्रभावशाली बनाया। इन गतिविधियों ने अभिभावकों (parents) और समुदाय के अन्य सदस्यों को गहरे प्रभाव में डाला और महिला हिंसा के खिलाफ जागरूक किया।

गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी

(Information on Good Touch and Bad Touch)
केंद्र प्रशासक अजमतुन निशा (Azmatun Nisha) ने बच्चों को गुड टच और बैड टच (Good touch and Bad touch) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे लिंग आधारित हिंसा (gender-based violence) के प्रति सजग बने और दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करने का प्रयास करें।

बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता

(Awareness Against Child Marriage)
अजमतुन निशा ने कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह (child marriage) को एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह लड़कियों और लड़कों के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा (girls and boys’ life, health, and safety) को खतरे में डालता है और उनके भविष्य की संभावनाओं को सीमित करता है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (Child Marriage Prohibition Act 2006) के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह निषेध है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

महिला सुरक्षा के लिए 181 टोल फ्री नंबर

(Toll-Free Number for Women’s Safety)
अजमतुन निशा ने महिलाओं को किसी भी प्रकार की सहायता या शिकायत के लिए 181 टोल फ्री नंबर (181 toll-free number) पर संपर्क करने का निर्देश दिया। यह नंबर महिलाओं और बच्चों को आपातकालीन सहायता प्रदान करता है और उन्हें तत्काल सुरक्षा देने के लिए उपलब्ध है।

महिला एवं बच्चों के अधिकारों पर जानकारी

(Information on Women’s and Children’s Rights)
सामाजिक कार्यकर्ता रंजू कुमारी (Ranju Kumari) और महिला विशेष कोषांग दरभंगा ने महिला और बच्चों के अधिकारों (women’s and children’s rights) के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महिला सुरक्षा और अधिकारों को लेकर समुदाय में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख व्यक्ति

(Important Figures Present at the Event)
कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की उपस्थिति रही, जिनमें महिला थाना प्रभारी आरती कुमारी (Women Police Station Officer Aarti Kumari), जिला परियोजना प्रबंधक जयवंती सिन्हा (District Project Manager Jaywanti Sinha), सामाजिक कार्यकर्ता कन्नू प्रिया (Social Worker Kannu Priya), और विद्यालय के प्रधानाध्यापक इन्द्रजीत मिश्रा (School Principal Indrajit Mishra) शामिल थे। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों और उनके अभिभावकों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

निष्कर्ष
यह जागरूकता कार्यक्रम न केवल बच्चों और अभिभावकों को महिला हिंसा, बाल विवाह, और महिला सुरक्षा (women’s security) के प्रति जागरूक करने का एक प्रभावशाली तरीका था, बल्कि इससे समाज में सकारात्मक बदलाव (positive change) की उम्मीद भी जगी। महिला और बच्चों के अधिकारों के प्रति इस प्रकार की पहल समाज में संवेदनशीलता (sensitivity) और सुरक्षा (safety) को बढ़ावा देती है।

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