

यह जानकारी देते हुए जाले के अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि नवगठित नगर परिषद एवं नगर पंचायत की सूची विहित प्रपत्र 6 में 11 जून 22 को संबंधित नगर परिषद कार्यालय प्रखंड कार्यालय जिला पदाधिकारी कार्यालय एवं वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
इसके साथ ही 11 जून से 24 जून तक आपत्तियों की प्राप्ति की जाएगी,14 जून से 29 जून 20 को 22:00 तक प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा वही 30 जून 20 22 तक प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। वही 30 जून 2022 से 4 जुलाई 222 वार्डो की सूची तैयार कर उस पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन होगा, तथा 6 जुलाई 20 22 को अंतिम रूप से गठित वार्डो का गजट में प्रकाशन किया जाएगा।
आपत्तियां प्रारूप प्रकाशित वार्डो के सिर्फ परिसीमन जनसंख्या तथा वार्ड के संख्यांकन से संबंधित बिंदुओं पर ही दी जा सकेगी, उन्होंने कहा कि पत्र की कंडिका 9 के अनुसार अधिकारियों, कर्मियों की ओर से प्रारूप प्रपत्र 06 में पाई गई खामियों एवं त्रुटियों को प्रारूप को प्रकाशन की अवधि में प्राप्त आपत्तियों के रूप में मानते हुए उसका निष्पादन किया जाएगा,अर्थात प्रपत्र 06 में त्रुटियां के संबंध में आपत्तियां चाहे नगर परिषद नगर पंचायत निवासियों द्वारा दी गई हो अथवा अधिकारियों द्वारा डिडेक्ट की गई हो।
दोनों स्थिति में त्रुटियों का निराकरण/परिमार्जन का अंतिम रूप से पत्र का प्रकाशन किया जाना है, पत्र की कंडिका 10 के अनुसार जिला दंडाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी की ओर से प्राप्त आपत्तियों पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार निष्पादित करते हुए आवश्यक आदेश पारित किया जाएगा जो अंतिम रूप होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग उपरोक्त निर्देश के आलोक में नवगठित नगर पंचायत के वार्डो को सूची पत्र के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत आपत्ति प्राप्त करने एवं प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निष्पादन करने के लिए नगर परिषद जाले एवं नगर पंचायत कमतौल के लिए वरीय उप समाहर्ता गौरव शंकर को जिला पदाधिकारी ने प्राधिकृत किया है।



