लहेरियासराय, देशज टाइम्स। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामलें में मधेपुरा के पूर्व सासंद और जन अधिकारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शुक्रवार को जमानत याचिका के साथ प्रथम एसीजेएम कि कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।
कोर्ट ने सुनवाई पश्चात जमानत दी। 20 जुलाई 22 को उपस्थित नहीं रहने को लेकर जमानत बंध पत्र खारिज कर दिया गया था। इन पर आरोप है कि ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उड़नदस्ता दंडाधिकारी ने अनुमति अवधि के पश्चात हेलिकॉप्टर लेंडिंग करने के आरोप में 24 अक्टूबर 15 को केवटी थाना में मामला 124/15 दर्ज कराया था। इसी मामलें का विचारण वाद संख्या-539/22 के तहत चल रहा है।
इस मामले में पप्पू यादव पूर्व में ही जमानत ले चुके थे, लेकिन उस मामले में कोर्ट की तारीख पर उपस्थित नहीं होने के कारण उनका जमानत रद हो गया था। उसी मामले में आज जमानत लेने जन अधिकारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे थे। वो दरभंगा न्यायालय के एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट में पेश हुए जहां उन्हें एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट सब जज 1 दीपक कुमार ने जमानत दे दी।