आंचल कुमारी, कमतौल, दरभंगा | जाले प्रखंड के रतनपुर निवासी जनवितरण विक्रेता मुन्नी कुमारी पर 263 किलो गेंहूँ और 105 क्विंटल 41 किलो चावल की कालाबाजारी करने के आरोप में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उमाशंकर दास ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 सहित अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
अनियमितताओं का विवरण
8 जुलाई 2024:
जनवितरण विक्रेता के दुकान और गोदाम का निरीक्षण किया गया।
POS मशीन में: गेंहूँ 325 किलो, चावल 660 किलो दर्ज था।
भौतिक सत्यापन में: गोदाम में अनाज की मात्रा शून्य पाई गई।
मृत विक्रेता विश्वनाथ झा से सम्बद्ध दुकान:
POS मशीन में गेंहूँ 446 किलो और चावल 106 क्विंटल 46 किलो दिख रहा था।
गोदाम खाली पाया गया।
16 दिसंबर 2024:
पुनः निरीक्षण में POS मशीन गेंहूँ 807 किलो और चावल 119 क्विंटल 71 किलो दिखा रहा था।
गोदाम में गेंहूँ शून्य और चावल केवल 6 बोरा (करीब 3 क्विंटल) पाया गया।
9 सितंबर 2025:
POS मशीन में गेंहूँ 263 किलो और चावल 105 क्विंटल 41 किलो दर्ज था।
गोदाम में अनाज शून्य पाया गया।
लाइसेंस निलंबित
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर एसडीओ ने जनवितरण विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
प्राथमिकी दर्ज कर अपराध की जांच प्रारंभ कर दी गई है।
मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।