

दरभंगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
घोषणा के साथ ही जिले में बी.एन.एस की धारा 163 के तहत संपूर्ण दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा (Prohibitory Order) लागू कर दी गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक या अधिकतम 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी।
दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र
कुशेश्वरस्थान (अ.जा.)
गौड़ाबौराम
बेनीपुर
अलीनगर
दरभंगा ग्रामीण
दरभंगा
हायाघाट
बहादुरपुर
केवटी
जाले
इन सभी क्षेत्रों में पहले चरण के तहत 6 नवंबर 2025 को मतदान होगा।
डीएम कौशल कुमार का निर्देश — बिना अनुमति सभा, जुलूस या धरना प्रतिबंधित
डीएम ने बताया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौरान शस्त्र प्रदर्शन या मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों की आशंका को देखते हुए यह आदेश लागू किया गया है।
आदेश के अनुसार —
किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन द्वारा सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति नहीं किया जाएगा।
पांच या अधिक व्यक्ति बिना अनुमति एकत्र होकर कोई राजनीतिक कार्यक्रम या भाषण नहीं कर सकते।
ध्वनि विस्तारक यंत्र (Loudspeaker) का प्रयोग बिना अनुमति नहीं होगा।
रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
सोशल मीडिया और प्रचार सामग्री पर भी सख्ती
कोई भी व्यक्ति या संगठन WhatsApp, SMS, Facebook, X (Twitter), YouTube, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ आपत्तिजनक, धार्मिक या सांप्रदायिक संदेश प्रसारित नहीं करेगा।धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
Plastic Waste Management Rules, 2021 का पालन अनिवार्य है।
प्रचार में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर कार्रवाई होगी।बाल श्रम (Child Labour) का उपयोग किसी भी चुनावी गतिविधि में कठोर दंडनीय अपराध माना जाएगा।
हथियार और शक्ति प्रदर्शन पर रोक
कोई भी व्यक्ति अग्निशस्त्र, लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष या अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा।
यह आदेश शस्त्रधारी बल, ड्यूटी पर तैनात पुलिस व दंडाधिकारी, तथा परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले धार्मिक समुदायों (जैसे सिख धर्मावलंबी) पर लागू नहीं होगा।
वाहनों और रोड शो पर नियम
चुनावी वाहनों का प्रयोग केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त तरीके से किया जाएगा।
किसी भी रोड शो में अधिकतम 10 वाहन रहेंगे, जिनके बीच 100 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी।
वाहनों पर प्रचार सामग्री का प्रदर्शन आयोग के निर्देशों के अनुरूप होगा।
वाहनों के स्वरूप में परिवर्तन केवल सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा।
अपवाद (जिन पर निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी)
यह आदेश निम्न पर लागू नहीं होगा —
पहले से अनुमति प्राप्त शादी, बारात, शव यात्रा, धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम
हाट-बाजार, अस्पताल, विद्यालय या कार्यालय जाने वाले नागरिक
कर्तव्य पर तैनात सरकारी अधिकारी, पुलिस बल, दंडाधिकारी
सिख धर्मावलंबियों के कृपाण धारण पर कोई रोक नहीं
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
डीएम कौशल कुमार ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करना है।
मुख्य बिंदु एक नज़र में
धारा-144 प्रभावी: संपूर्ण दरभंगा जिले में
लागू अवधि: चुनाव समाप्ति तक या अधिकतम 60 दिन
बिना अनुमति सभा-जुलूस पर प्रतिबंध
लाउडस्पीकर 10PM–6AM तक पूर्ण वर्जित
हथियार प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण और सोशल मीडिया दुरुपयोग पर कार्रवाई
रोड शो में अधिकतम 10 वाहन, 100 मीटर की दूरी जरूरी








