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Darbhanga के नगर परिषद, जाले और नगर पंचायत कमतौल-अहियारी में लगा निषेधाज्ञा

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मुख्य बातें: मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति तक मतदान स्थल के आस-पास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा हुआ लागू
बाजार समिति शिवधारा, दरभंगा में बनाये गये मतगणना हॉल के आस-पास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा हुआ लागू

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दरभंगा। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर चंद्रिमा अत्री ने आदेश देते कहा है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2023 के अवसर पर नगर परिषद, जाले, नगर पंचायत कमतौल-अहियारी में मतदान 09 जून 2023 को प्रातः 07:00 बजे से 05:00 बजे तक एवं मतगणना 11 जून 2023 को प्रातः 8:00 से बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा में निर्धारित है।

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उन्होंने कहा कि उक्त परिप्रेक्ष्य में चुनाव कार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक प्रतीत होता है।

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उक्त के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी चंद्रिमा अत्री ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (2) की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से नगर परिषद, जाले, नगर पंचायत कमतौल-अहियारी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति तक एवं ईवीएम

संग्रहण स्थल तथा मतगणना स्थल पर प्रातः 06:00 बजे से मतगणना कार्य समाप्ति तक विधि-व्यवस्था संधारण के लिए स्थल के आस-पास 200 गज की परिधि में  निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि उक्त आदेश के तहत 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी,

भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध कर दिया गया है।

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अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश मतगणना कार्य में नियुक्त सरकारी पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी पर तथा सरकारी अथवा प्रशासन की ओर से निर्गत पासधारियों, शांतिपूर्ण मतगणना कार्य में लगे कर्मियों पर तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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