दरभंगा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दरभंगा दौरे के दौरान बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। संभल जैसे हालात। गुरुवार को राहुल गांधी के काफिले को नाका पांच के पास प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। वहीं खानका चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि उनका काफिला अंबेडकर कल्याण छात्रावास की ओर न जा सके।@प्रभास रंजन, दरभंगा, देशज टाइम्स।
छात्रावास में इंतजार कर रहे छात्र
इधर, अंबेडकर छात्रावास परिसर में दर्जनों छात्र-छात्राएं राहुल गांधी के इंतजार में हैं। छात्र हाथों में पोस्टर-बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और राहुल गांधी से मिलने की मांग कर रहे हैं। छात्रावास में जोश का माहौल है लेकिन प्रशासन की रोक से भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
राहुल गांधी के दरभंगा दौरे में प्रशासनिक तनातनी, बीएनएस धारा 163 लागू
दरभंगा। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के दरभंगा पहुंचते ही बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह धारा पहले की CrPC 144 का ही नया संस्करण है, जो भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की जाती है।
प्रशासन और कांग्रेस आमने-सामने
प्रशासन की ओर से साफ निर्देश था कि राहुल गांधी का कार्यक्रम नगर भवन (Town Hall) में आयोजित हो, लेकिन कांग्रेस नेताओं की ओर से पूर्व घोषित स्थल अंबेडकर कल्याण छात्रावास में ही कार्यक्रम करने की जिद की जा रही है। इसी को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है।
राहुल गांधी ने पैदल मार्च शुरू किया
जब प्रशासन ने राहुल गांधी के काफिले को नाका पांच पर रोक दिया, तो वे गाड़ी से उतरकर पैदल ही अंबेडकर छात्रावास की ओर बढ़ गए। इधर, छात्रावास परिसर में छात्र-छात्राएं, समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के आने का इंतजार कर रहे हैं।
प्रशासन सख्त, कांग्रेस अड़ी
खानकाह चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि निर्धारित स्थल से हटकर कार्यक्रम किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस नेता ने दी जानकारी
कांग्रेस नेता जमाल हसन ने देशज टाइम्स को जानकारी दी कि राहुल गांधी को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गेट पर रोक दिया गया है। उन्होंने समर्थकों और छात्रों से वहीं पहुंचने की अपील की है। कांग्रेस के नेता जमाल हसन ने देशज टाइम्स से बातचीत में बताया कि राहुल गांधी पूर्व से घोषित कार्यक्रम स्थल अंबेडकर छात्रावास ही जाएंगे, क्योंकि छात्र-युवा वहां पहले से मौजूद हैं।
स्थिति तनावपूर्ण, पुलिस-प्रशासन अलर्ट
जिलाधिकारी राजीव रौशन और एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जलरेड्डी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए प्रशासनिक टीम पूरी तरह सतर्क है।
कार्यक्रम स्थल को लेकर पहले से विवाद
गौरतलब है कि कार्यक्रम स्थल को लेकर पहले से ही कांग्रेस और जिला प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासन ने नगर भवन (टाउन हॉल) को अधिकृत स्थल बताया है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम कराने पर अड़े हुए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित स्थल से इतर कार्यक्रम आयोजित करने की स्थिति में सुरक्षा कारणों से कार्रवाई की जाएगी।
धारा 144 के बदले बीएन एस 163 हो गया है
इधर, राहुल गांधी के कार्यक्रम और अंबेडकर छात्रावास के विवाद के बीच धारा 163 लागू कर दिया गया है। धारा 144 के बदले बीएन एस 163 हो गया है। यह भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) को अब नए कानूनों से बदला जा रहा है। इनमें: IPC की धारा 144, जो सार्वजनिक सभा और व्यक्ति की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती थी, अब BNS (भारतीय न्याय संहिता) 2023 की धारा 163 के तहत लागू की जाती है।
क्या है BNS धारा 163?
क्या है BNS धारा 163? भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) 2023 की धारा 163 भी वही अधिकार देती है जो पहले CrPC की धारा 144 देती थी। सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट को अधिकार। भीड़, रैली, जुलूस या किसी संभावित उपद्रव की आशंका पर आदेश जारी करना। लोगों के जमा होने, आने-जाने या वक्तव्य देने पर अस्थायी रोक।
धारा 144 के बदले बीएन एस 163…यह बदलाव क्यों हुआ?
बदलाव क्यों हुआ?,भारत सरकार ने 2023 में तीन नए विधेयक पारित किए:भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) – IPC का स्थान लेता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) – CrPC का स्थान लेता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BEB) – Indian Evidence Act का स्थान लेता है। इस बदलाव का मकसद पुराने औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर लोग-केंद्रित और न्याय-सक्षम कानून लागू करना है।