
RERA Registration: सोच रहे हैं दरभंगा में नया घर खरीदने का या कोई प्लॉट लेने का? तो ज़रा रुकिए! दरभंगा रेरा ने एक बड़ी बैठक की है, जिसमें खरीदारों के हितों की रक्षा और अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाने के लिए कई अहम बातें बताई गई हैं।
दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में 22 मई 2026 को भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आयुक्त रेरा बिहार, संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, अवैध प्लॉटिंग एवं खरीदारों के हितों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
RERA Registration: अनिवार्यता और खरीदारों का हित
बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त रेरा बिहार ने कहा कि किसी भी घर, फ्लैट अथवा प्लॉट में निवेश करने से पहले संबंधित परियोजना का RERA Registration अवश्य जांच लें। उन्होंने बताया कि फ्लैट एवं भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से ही भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 लागू किया गया है। आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि यदि 5300 स्क्वायर फीट से अधिक का भूखंड और अपार्टमेंट में 8 यूनिट से अधिक का निर्माण होता है, तो उसको रेरा से निबंधन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि जमीन/अपार्टमेंट की खरीद सोच समझ कर करें और आवश्यक जांचों के उपरांत ही कदम आगे बढ़ाएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में जिला एवं नगर निकाय प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई और नगर निकायों की भूमिका
बैठक में रेरा बिहार की टीम द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रतिभागियों को रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, रेरा बिहार के कार्यों तथा क्षेत्रीय प्रशासन की जिम्मेदारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रस्तुतीकरण के दौरान वर्ष 2022 में संशोधित बिहार भवन उपनियम, 2014 के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित कराने में नगरपालिका प्रशासन की भूमिका पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। रेरा द्वारा 14 परियोजनाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, संबंधित प्लॉटों के निबंधन एवं दाखिल-खारिज पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया है। जांच आयुक्त ने कहा कि प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था अवैध प्लॉटिंग या रेरा अधिनियम का उल्लंघन करेगी तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरभंगा RERA अलर्ट –
1. घर/प्लॉट लेने से पहले RERA रजिस्ट्रेशन चेक करें।
2. 5300 sq ft से बड़ा प्लॉट या 8+ यूनिट वाला अपार्टमेंट = RERA जरूरी।
3. दरभंगा में 14 अवैध प्रोजेक्ट पर कार्रवाई, रजिस्ट्री पर रोक लगी।
DM बोले: कानून तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन होगा।
नियोजित शहरी विकास और प्रशासन की प्रतिबद्धता
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि यदि किसी कंपनी के नाम पर प्लॉटिंग अथवा रजिस्ट्री की जा रही है, तो संबंधित पदाधिकारी उसकी गहन जांच सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ही खाता एवं खेसरा का बार-बार रजिस्ट्रेशन होने की शिकायतों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में किसी भी परियोजना की प्लानिंग अथवा विकास कार्य शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना का RERA Registration है या नहीं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। नगर निकायों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि नगर का विकास अव्यवस्थित ढंग से न हो। बिना नक्शा पास कराए मकान नहीं बनाएं। नियोजित ढंग से मकान बनाने पर रोड, पार्क, बिजली, नाली आदि की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जिलाधिकारी दरभंगा, श्री कौशल कुमार ने रेरा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने तथा जिले में अधिनियम के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। बैठक में वरीय भू-राजस्व अधिकारी रेरा श्री अमरेंद्र शाही, अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री विकास कुमार, डीसीएलआर सदर श्री संजीत कुमार सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।





