
समस्तीपुर। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) समस्तीपुर मंडल ने यात्रियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत जन जागरूकता अभियान चलाया। 1 सितम्बर को आयोजित इस अभियान का उद्देश्य रेल यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना था।
घोड़ासहन-छौड़ादानो रेलखंड
रक्सौल पोस्ट के प्रधान आरक्षी ने समपार फाटक संख्या 13सी (जगीरहा बीजबनी गांव) पर ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया।
मुख्य संदेश:
ट्रेनों पर पत्थर न फेंकें, क्योंकि इससे यात्रियों की जान को खतरा होता है।
ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेन में यात्रा न करें।
रेल पटरियों के किनारे मवेशी न चराएं और बच्चों को वहां खेलने से रोकें।
बनमनखी पोस्ट
बनमनखी पोस्ट और पूर्णिया कोर्ट आउटपोस्ट ने भोकराहा के मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को समझाया।
चलती ट्रेन में चढ़ना-उतरना खतरनाक है।
अजनबियों से खाने-पीने की वस्तु न लें।
बिना टिकट यात्रा न करें।
ट्रेनों पर पत्थरबाजी से बचें।
दरभंगा पोस्ट
दरभंगा पोस्ट और झंझारपुर आउटपोस्ट ने झंझारपुर-निर्मली रेलखंड पर तिलयुगा नदी के पास वार्ड संख्या 12 में ग्रामीणों व बच्चों को समझाया।
रेलवे ट्रैक पार न करें।
रेलवे उपकरणों से छेड़छाड़ न करें।
बच्चों को इस तरह की खतरनाक हरकतों से दूर रखें।
हायाघाट स्टेशन
उपनिरीक्षक और आरक्षियों ने यात्रियों व स्थानीय लोगों को बताया—
पत्थरबाजी, बिना टिकट यात्रा और चलती ट्रेन की चेन खींचना (ACP) अपराध है।
किसी भी संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत स्टेशन मास्टर, GRP या RPF को सूचना दें।
नरकटियागंज पोस्ट
नरकटियागंज RPF ने गौनाहा रेल लाइन के पास प्राइमरी स्कूल, बेलवा बहुआरी के बच्चों को ट्रेन सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
ACP का गलत उपयोग न करें।
रेलवे सिग्नल उपकरणों से छेड़छाड़ न करें।
पटरियों पर खेलना जानलेवा हो सकता है।
कानूनी प्रावधान
रेलवे अधिनियम धारा 152 के अनुसार, ट्रेन पर पत्थर फेंकना एक गंभीर अपराध है। दोषी को 10 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह न केवल रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि यात्रियों की जान को भी जोखिम में डालता है।
अभियान का उद्देश्य
इस व्यापक अभियान का मकसद है—
जनता को रेल सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना।
बच्चों और ग्रामीणों में जागरूकता फैलाना।
सुरक्षित और अनुशासित रेल वातावरण तैयार करना।