दरभंगा, देशज टाइम्स। एक्साइज एक्ट के तहत एक महिला अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा (Runa Devi of Darbhanga was sentenced to 5 years imprisonment) सुनाई गई है।
साथ ही, महिला पर एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगा है। यह जानकारी जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा (Runa Devi of Darbhanga found guilty in Excise Act) ने दी है।
जानकार के अनुसार, आज 26 अप्रैल को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 (संशोधित-2022) की धारा 30(a) के तहत अभियुक्त रूना देवी को कमतौल थाना पीआर संख्या-145/2022 (जीओ-546/2022) में दोषी करार दिया गया।
एक्साइज एक्ट के तहत रुना देवी (Runa Devi of Darbhanga was sentenced to 5 years imprisonment) को पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही, एक लाख रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है।
इस मुकदमे के अभियोजन पदाधिकारी विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, दरभंगा हरे राम साहू हैं।