दरभंगा के हायाघाट में समिति सदस्यों के प्रशिक्षण में पहुंचे श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, न्यूतम मजदूरी को लेकर कह दी बड़ी बात
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दरभंगा के हायाघाट में समिति सदस्यों के प्रशिक्षण में पहुंचे श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, कह दी बड़ी बात
हायाघाट, देशज टाइम्स। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों हेतु हायाघाट प्रखंड में पंचायत समिति सदस्यों के चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड परिसर स्थित ट्राइसम भवन में शनिवार को श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन की ओर से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हायाघाट दिलीप कुमार के साथ सभी नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को श्रम संसाधन विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008, ई श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों का निबंधन, निबंधित निर्माण श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड से आच्छादित किया जाना, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत निर्माण श्रमिकों का निबंधन एवं बोर्ड की ओर से चलाई जा रही 16 तरह की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।श्रम अधीक्षकने बताया कि यदि 18 से 65 वर्ष की आयु के किसी असंगठित कामगार या शिल्पकार की मृत्यु होती है तो दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को ₹100000 की अनुदान राशि श्रम संसाधन विभाग के द्वारा संचालित शताब्दी योजना के तहत दी जाती है तथा स्वाभाविक मृत्यु की दशा में उनके आश्रित को ₹30000 के अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है इसके अतिरिक्त यदि किसी असंगठित कामगार या शिल्पकार की दुर्घटना या बीमारी की वजह से स्थाई अपंगता हो जाती है तो पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में ₹75000 के अनुदान राशि तथा आंशिक स्थाई अपंगता की स्थिति में ₹37500 की अनुदान राशि दी जाती है।
उन्होंने बताया कि यदि बिहार राज्य के श्रमिक बिहार राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में या विदेश में कार्य करने के दौरान उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उनके आश्रित को ₹100000 की अनुदान राशि दी जाती है साथ ही दुर्घटना या बीमारी में पूर्ण स्थाई विकलांगता में ₹75 तथा आंशिक स्थाई विकलांगता की स्थिति में दी जाती है।
साथ ही श्रम अधीक्षक की ओर से निदेशक, पंचायती राज विभाग की ओर से बाल श्रम उन्मूलन मुक्ति एवं पुनर्वास पर पंचायती राज विभाग से संबंधित बिंदु के अनुपालन से संबंधित दिए गए निर्देश के आलोक में सभी नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को विहित प्रपत्र में पंजी तैयार करने हेतु जानकारी दी गई।
साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि वह अपने क्षेत्रों में 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बालक एवं बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन के साथ नियमित रूप से स्कूल जाना सुनिश्चित कराएं तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में किसी भी बाल श्रमिक से कार्य नहीं लिया जा रहा है।
इसके अलावा श्रम अधीक्षक की ओर से वर्तमान में बिहार सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की जानकारी दी गई तथा यह बताया गया कि यदि किसी को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम भुगतान किया जा रहा है इसकी लिखित सूचना श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या श्रम अधीक्षक दरभंगा के कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
इसके बाद श्रम अधीक्षक ने हायाघाट प्रखंड में चल रहे कुशल युवा कार्यक्रम केंद्र का निरीक्षण किया गया तथा कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन संतोष पाया गया। कुशल युवा कार्यक्रम केंद्र के बगल में एसएफसी के गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग मजदूरों के द्वारा कम मजदूरी मिलने की शिकायत की गई जिसके आलोक में श्रम अधीक्षक की ओर से सभी श्रमिकों को लिखित रूप में इससे संबंधित आवेदन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हायाघाट को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
साथ ही श्रम अधीक्षक ने श्रम पदाधिकारी हायाघाट को निर्देशित किया गया कि वह अविलंब संबंधित ठेकेदार और एजीएम को नोटिस निर्गत कर यह सुनिश्चित कराएं कि सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो और यदि न्यूनतम मजदूरी के भुगतान संबंधित ठेकेदार की ओर से नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में दावा पत्र एवं अभियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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