दरभंगा, देशज टाइम्स। लगातार बढ़ते तापमान और दोपहर की भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में दोपहर 11:00 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भीषण गर्मी से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता
दोपहर के समय तेज गर्मी और लू के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासनिक स्तर पर पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद स्कूल संचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है।
स्कूलों को शैक्षणिक कार्यक्रम पुनर्निर्धारित करने का निर्देश
विद्यालय प्रबंधन को आदेश का पालन करते हुए अपनी शैक्षणिक गतिविधियां पुनः निर्धारित करनी होंगी। यह आदेश 14 मई 2025 से 31 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
सभी संबंधित अधिकारियों को अनुपालन का निर्देश
आदेश के कड़ाई से पालन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है।
प्रशासनिक संकल्प: बच्चों का स्वास्थ्य सर्वोपरि
यह कदम दर्शाता है कि प्रशासन बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग है और जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को समझते हुए समय पर निर्णय ले रहा है। शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों की संतुलनपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में यह आदेश प्रशंसनीय पहल है।