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24 जुलाई, 2024
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दरभंगा में माध्यमिक वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन 5 मार्च से, सात केंद्रों पर दिखेगी चाक-चौबंद व्यवस्था, निषेधाज्ञा

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रभंगा। जिला दंडाधिकारी के आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता ने आदेश पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि माध्यमिक वार्षिक परीक्षा, 2022 की व्यवहृत एवं बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 05 मार्च से प्रारंभ होकर 17 मार्च तक (Secondary annual examination evaluation in Darbhanga from March 5) चलेगा।

 

अनुमंडल दंडाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता ने बताया
आवश्यकतानुसार विस्तारित अवधि तक दरभंगा शहरी क्षेत्र के 07 मूल्यांकन केंद्रों +2 बीकेडी जिला स्कूल, दरभंगा, एमएआरएम उच्च विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, सुंदरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा, मारवाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा, देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा एवं सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा मूल्यांकन केन्द्रों पर पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक निर्धारित है।

मूल्यांकन केन्द्रों पर शांति व्यवस्था
बनाये रखने हेतु सभी मूल्यांकन केन्द्रों पर उपरोक्त अवधि तक 200 गज की परिधि में मूल्यांकन कार्य में सलंग्न व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित करने हेतु सदर अनुमंडल दंडाधिकारी, दरभंगा स्पर्श गुप्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त मूल्यांकन केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

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इस आदेश के तहत 200 गज के
व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है। इसके साथ ही, वहां 07:00 बजे पूर्वाह्न से 09:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध कर दिया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश मूल्यांकन कार्य में नियुक्त सरकारी पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी पर तथा सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, शांतिपूर्ण मूल्यांकन कार्य में लगे कर्मियों पर तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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