दरभंगा| जिले में ठंड के मौसम और कम तापमान के कारण विशेष रूप से सुबह और शाम के समय बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार:
- सभी निजी और सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में वर्ग-08 तक शैक्षणिक गतिविधियों को 19 जनवरी 2025 तक प्रतिबंधित किया गया है।
- वर्ग-08 से ऊपर की कक्षाएं पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 03.30 बजे के बीच सावधानी के साथ संचालित की जा सकती हैं।
- विद्यालय प्रबंधन को आदेश दिया गया है कि वे शैक्षणिक गतिविधियों को नया समयानुसार पुनर्निधारित करें।
- विशेष कक्षाएं, जो परीक्षाओं के लिए संचालित की जा रही हैं, इस आदेश से मुक्त रहेंगी।
- शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी विद्यालय में अपनी निर्धारित समयावधि के अनुसार उपस्थित रहेंगे।
निष्कर्ष:
यह आदेश बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। यह आदेश 19 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
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