दरभंगा, देशज टाइम्स। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण नंदन कुमार और सिमरी थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार सिंह को भादवि की धारा 333 का ज्ञान नहीं रहने को लेकर अदालत ने जवाब-तलब किया है।
दरभंगा के प्रभारी चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की नजर सिमरी थाना कांड संख्या 45/22 पर परी । जिसमें अनुसंधानकर्ता ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
श्री कुमार ने अनुसंधानकर्ता से 333 के अचित पर पूछा तो उसने सदर डीएसपी के पर्यवेक्षण के आलोक में गिरफ्तार कर लाया। जब कि प्राथमिकि में सरकारी कर्मियों के साथ साधारण धक्का-मुक्की करने की बात बताया।
पुलिस के वरीय पदाधिकारी की ओर से गंभीर धारा का दुरूपयोग पर गंभीर रुख अपनाते हुए दो दिन के अंदर सदैह उपस्थित होकर जबाब दाखिल करने का हुकुम जारी किया है। साथ ही ससमय जबाब नहीं देने पर विधिसम्मत दण्डात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।