दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। दरभंगा जिले के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की कोर्ट ने गुरुवार को फिर एक बड़ा फैसला सुनाया है। जहां एक विक्षिप्त नाबालिग लड़की से छेड़खानी में अंतरजिला के एक अपराधी को (Sitamarhi’s criminal sentenced to 5 years for molesting a minor in Darbhanga) सजा सुनाई गई है।
उक्त अपराधी सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के सिरसी निवासी मो. फिरोज के पुत्र मो. तबरेज है जिसने मानसिक रुप से अस्वस्थ विक्षिप्त नाबालिग लड़की से छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने इस जुर्म में पांच सालों की सजा सुनाई है। साथ कारावास के साथ बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
वहीं पीड़िता की पुनर्वास के लिए चार लाख रुपये मुआवजा का भूगतान करने का आदेश दिया है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि 13 जून 2017को दिन के 12 बजे अभियुक्त ने मानसिक रुप से अस्वस्थ लड़की को बहला फुसलाकर ले गया तथा उसका शारीरिक शोषण कर रहा था।ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। दुष्कर्मी घटना के बाद से ही काराधीन है।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने गुरुवार को जाले थानाकांड सं. 96/17 से बने जीआर नं.21/17 का बिचारण पुरी कर दोषी को धारा 354(छेड़खानी) भादवि में क्रमशः 5 वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड,धारा 354(A) में तीन वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड एवं पॉक्सो ऐक्ट की धारा 8 में पांच बर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड,एवं धारा 12 में 3 वर्ष की सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।