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14 सितम्बर, 2024
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DARBHANGA में टेंडर के बिना लगा दी ‘ स्ट्रीट लाइट ‘ तिलकेश्वर पंचायत के 11 लाख ‘ ग़ायब ‘, जानिए किसपर गिरी गाज?

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कुशेश्वरस्थान पूर्वी। तिलकेश्वर पंचायत में टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना स्ट्रीट लाइट लगाने के मामले में मुखिया और पंचायत सचिव पर गाज गिरी है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इसे बिहार वित्तीय नियमावली 131 डी का उल्लंघन मानते हुए विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।


शिकायत और गबन का आरोप

  • तिलकेश्वर पंचायत के निवासी देवदत्त कुमार ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष वाद दायर किया।
  • आरोप लगाया गया कि पंचायत के सभी 15 वार्डों में 105 स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर 11 लाख रुपये का गबन किया गया।
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जांच और कोटेशन का खुलासा

  • वाद दायर होने के बाद पदाधिकारी ने बीडीओ अशोक कुमार जिज्ञासु को मामले की जांच का आदेश दिया।
  • बीडीओ ने तकनीकी सहायक से जांच कराई, जिसमें यह तथ्य सामने आया:
    • 62 स्ट्रीट लाइट ₹4,63,760 में और
    • 59 स्ट्रीट लाइट ₹4,41,320 में लगाई गई।
  • स्ट्रीट लाइट पंचायत के सभी वार्डों में बिजली के गड़े हुए पोल पर लगाई गईं और सभी क्रियाशील पाई गईं
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कोटेशन बनाम टेंडर प्रक्रिया

  • जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मुखिया और पंचायत सचिव ने टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
  • इसके स्थान पर दो अलग-अलग कोटेशन के माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगाई गईं।
  • यह प्रक्रिया बिहार वित्तीय नियमावली 131 डी का उल्लंघन है।

कार्रवाई का आदेश

  • जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बीडीओ के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।
  • मुखिया और पंचायत सचिव को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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प्रभाव और निहितार्थ

यह मामला पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और वित्तीय नियमों के पालन की जरूरत को रेखांकित करता है। इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि कानून और प्रक्रियाओं की अनदेखी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

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