

उत्तम सेन गुप्ता, बिरौल देशज टाइम्स डिजिटल डेस्क। बिरौल थाना कांड संख्या 255/22 के मुख्य आरोपी सह प्राथमिक विद्यालय भिखनौली के प्रभारी प्रधानाध्यापक मो.फूलहसन की जमानत को व्यवहार न्यायालय बिरौल के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज चन्द्र वर्मा ने गुरुवार को खारिज कर दिया।
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अधिवक्ता त्रिभुवन नारायण झा ने बताया कि उक्त शिक्षक के विरुद्ध पूर्व में भी कई गंभीर आरोप हैं। वर्तमान में चामोघरारी गांव के मो.अयुब और मो.सौकत पर चाकू से जख्मी कराने के मामले में फूलहसन की मुख्य भूमिका है।
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इसको लेकर ग्रामीणों ने इनके विरुद्ध पुलिस से लिखित शिकायत किया था। फिलहाल आरोपी शिक्षक 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार होकर उपमंडल कारा बेनीपुर मे पुलिस अभिरक्षा में है।
इधर प्राथमिक विद्यालय भिखनौली के प्रभारी प्रधानाध्यापक मो. फूलहसन के जेल जाने के बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरूद्ध आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
बीईओ कृष्ण कुमार ने बताया कि जेल गए शिक्षक फूलहसन को निलंबित करने का निर्देश पंचायत सचिव को दिया गया है। उनके जिम्मे रखा एमडीएम का खाद्यान्न को उक्त शिक्षक के दरवाजे से हटा कर सुरक्षित स्थान पर रखने का व्यवस्था किया जायेगा।
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