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18 अगस्त, 2024
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दरभंगा कोर्ट शराबबंदी को लेकर सख्त, लगातार शराब कारोबारियों और पीने वालों को मिल रही सजा

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हेरियासराय, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्ट। प्रतिबंधित शराब कानून के मामलें में न्यायालय भी काफी संवेदनशील दिख रहा है। इसका प्रमाण है कि अदालत से शराबियों को मिल रही लगातार सजा।

गुरुवार को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अल्लपट्टी निवासी रामचन्द्र मंडल का पुत्र संतोष कुमार मंडल को प्रतिबंधित शराब पीने की जूर्म में 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सूनाई है।यदि अर्थदंड की राशि कोर्ट नजारत में जमा नहीं की जाएगी तो तीन माह का कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।

विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया
कि 31 अक्टूबर 2016 को दुर्गा मंदिर के सामने शराब के नशे की हालत में उत्पाद विभाग वालों ने गिरफ्तार किया था। ब्रेथ एनलाईजर से जांच में उसके शराब पीने की पुष्टि हुई थी। अभियुक्त के विरुद्ध पीआर संख्या – 26/16 संस्थित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।अदालत में इस केश का विचारण जीओ वाद संख्या – 42/16 के तहत चल रही थी।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga में "भागने के लिए डबरा में कूदा चोर, लेकिन...", CCTV, जनता और पुलिस की ' तिकड़ी ', पढ़िए पूरी रिपोर्ट

 

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