
दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला – 25 साल पुराने आर्म्स केस का फैसला! देशी पिस्तौल रखने की बड़ी कीमत! रवीन्द्र सिंह को कोर्ट ने दोषी माना, हथियार रखने पर मिली 3 साल कैद और 4 हजार जुर्माना। दरभंगा कोर्ट ने रवीन्द्र सिंह को सुनाई 3 साल की सजा। देशी पिस्तौल और गोली के साथ पकड़ा गया था युवक, अब कोर्ट ने दी 3 साल की जेल। होली की रात पकड़ा गया आरोपी, 25 साल बाद कोर्ट ने सुनाया जेल और जुर्माने का फैसला। 20 मार्च 2000 को हुआ था केस दर्ज, अब जाकर दरभंगा कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला@दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर देशज टाइम्स।
आर्म्स ऐक्ट मामले में दोषी को तीन साल की सजा, दरभंगा कोर्ट का फैसला
दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर। नवम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM) कुमार रितेश की अदालत ने आर्म्स ऐक्ट (Arms Act Case) के एक मामले में समस्तीपुर जिला के वारिसनगर थाना क्षेत्र के डरसूर निवासी रवीन्द्र कुमार सिंह को तीन वर्षों का कारावास और 4 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण
यह मामला 20 मार्च 2000, होली के दिन का है। उस समय हायाघाट थाना प्रभारी धनंजय कुमार गश्ती से लौट रहे थे। बांसडीह के पास अभियुक्त को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा गया। तलाशी में एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
प्राथमिकी और केस
थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के स्वलिखित बयान पर हायाघाट थानाकांड संख्या 9/2000 दर्ज किया गया। अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स ऐक्ट की धारा 25(1B) और 26(1) के तहत मामला चलाया गया।
कोर्ट का फैसला
अदालत ने सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को दोषी करार दिया। दोनों धाराओं में तीन-तीन साल की सजा और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सहायक अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक राव ने यह जानकारी दी।