Bihar Liquor Smuggling Case | दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर। उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने दो शराब तस्करों को दोषी घोषित करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजने का आदेश दिया है। दोनों अभियुक्तों की पहचान समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलहारा गांव निवासी के रूप में हुई है।
Bullet Points: 2022 में सिमरी थाना पुलिस ने की थी गिरफ्तारी
दरभंगा कोर्ट ने दो तस्करों को शराब तस्करी मामले में दोषी ठहराया। 528.720 लीटर विदेशी शराब ट्रक से जब्त हुई थी। 2022 में सिमरी थाना पुलिस ने की थी गिरफ्तारी। उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत केस दर्ज। कोर्ट में 5 गवाहों की गवाही के बाद सुनाया गया फैसला।15 जुलाई को सजा सुनने की तारीख निर्धारित।
कौन हैं दोषी तस्कर?
बीरो पासवान, पिता बैजनाथ पासवान। शक्ति कुमार, पिता लक्ष्मण पासवान। दोनों अभियुक्त 528.720 लीटर विदेशी शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए थे।
घटना की पृष्ठभूमि: 2022 में सिमरी थाना की बड़ी कार्रवाई
यह मामला वर्ष 2022 में सिमरी थाना द्वारा दर्ज किया गया था। सिमरी थाना कांड संख्या- 104/2022 के अंतर्गत ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई थी। घटनास्थल पर ही दोनों तस्कर गिरफ्तार हुए थे। दोनों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत मामला दर्ज हुआ।
कोर्ट में चली लंबी सुनवाई, 5 गवाहों की पेशी
29 अगस्त 2022 को आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी की गई थी।मुकदमा वाद संख्या 10678/2022 के रूप में दर्ज हुआ। विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल एपीपी) हेमंत कुमार एवं मनोज कुमार मनमौजी ने अभियोजन का प्रतिनिधित्व किया। अदालत में कुल 5 गवाहों की गवाही कराई गई।
15 जुलाई को होगी सजा पर सुनवाई
दोषी करार दिए गए अभियुक्तों की सजा की अवधि तय करने के लिए 15 जुलाई 2025 की तारीख निर्धारित की गई है। फिलहाल, दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।