back to top
12 दिसम्बर, 2024
spot_img

Kidnapping Case; फैसला 28 नवंबर को, जानिए क्या है पूरा मामला

spot_img
spot_img
spot_img

सतीश झा, दरभंगा| सिविल कोर्ट, दरभंगा के अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के एक नाबालिग बालिका के अपहरण के आरोपी कमलेश महतो को भारतीय दंड संहिता की धारा 366(A) में दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को मंडल कारा भेजते हुए सजा पर निर्णय के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

घटना का विवरण:

  1. घटना की तिथि:
    • 19 अगस्त 2012 की रात को आरोपी कमलेश महतो ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया।
  2. एफआईआर दर्ज:
    • लड़की के दादा की शिकायत पर एससी/एसटी थाना में प्राथमिकी संख्या 20/12 दर्ज की गई।
  3. पुलिस कार्रवाई:
    • पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया और आरोपी कमलेश महतो के खिलाफ धारा 366(A) और एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।

अदालती कार्यवाही:

  • अभियोजन पक्ष:
    • विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने अभियोजन पक्ष से 7 साक्षियों की गवाही पेश की।
  • आरोप गठन:
    • इस मामले में 5 जनवरी 2015 को आरोप तय किए गए।
  • दोषी करार:
    • विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद कमलेश महतो को धारा 366(A) के तहत दोषी ठहराया।

आगे की प्रक्रिया:

  • सजा के निर्धारण के लिए अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस 28 नवंबर को होगी।

निष्कर्ष:

इस फैसले से समाज में यह संदेश गया है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध पर कानून का शिकंजा सख्त है। आगामी सुनवाई में आरोपी की सजा का निर्धारण होगा, जिससे पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है।

--Advertisement--

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया [email protected] पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -
error: कॉपी नहीं, शेयर करें