मई,16,2024
spot_img

बेनीपुर में घरेलू हिंसा पर लेखन प्रतियोगिता…, ये कानून सिविल प्रकृति का है

spot_img
spot_img
spot_img

बेनीपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से प्लस टू परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में विधिक साक्षरता क्लब के छात्राओं के लिए घरेलू हिंसा पर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र ने कहा कि घरेलू रिश्तों में किसी महिला के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया है।

इसके तहत घर के अंदर महिलाओं को उनके रिश्तेदार की ओर से शारिरिक, मानसिक या आर्थिक प्रताड़ना देने पर पीड़ित महिला इस कानून का सहारा ले सकती है। उन्होंने कहा कि यह कानून मूलतः सिविल प्रकृति का है, जिसके तहत पीड़ित महिला को राहत प्रदान किया जाता है।

इस कानून की ओर से विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाओं को संरक्षण दिया गया है। प्रतियोगिता में रीता कुमारी, आयुशी कुमारी, काजल, सोनम, सत्या, चंदा, तुलसी कुमारी आदि ने भाग लिया।

मौके पर क्लब के प्रभारी अध्यापक डॉ. गुलाम रब्बानी खान, प्राधिकार सहायक कुमार गौरव, शिक्षक पवन कुमार पासवान, पीएलवी उषा कुमारी मौजूद थे।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga News| Ghanshyampur News| मां भी थी साथ, दोस्त भी थे, मौत को मिल गया बहाना...चोरी तालाब में डूबने से नीरज की मौत

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया deshajtech2020@gmail.com पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -
error: कॉपी नहीं, शेयर करें