Temple Land | Bihar News | बिहार में मठ-मंदिरों की जमीन पर अगर आपकी बुरी नजर है…। आपने जमीन की खरीद-बिक्री की है तो संभल जाइए…! Alarm बज चुका है। Ultimatum आ गया। जहां, ऐसे लोगों की पूरी फेहरिस्त का सर्वेक्षण शुरू है। बस तीन महीनें में आपको सरकार का एक्शन दिखने लगेगा।
Temple Land | Bihar News | क्योंकि, बिहार सरकार मठ-मंदिरों की जमीन से
क्योंकि, बिहार सरकार मठ-मंदिरों की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन लेने जा रही है। इस अभियान के तहत, अपंजीकृत मंदिरों या मठों की भूमि पर कब्जा किए गए सभी भूखंडों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें तीन महीने के भीतर खाली करा दिया जाएगा।
Temple Land | Bihar News | ताकि,मंदिरों और मठों से संबंधित भूमि समेत उनकी अचल संपत्तियों की कोई बिक्री-खरीद न हो
बिहार सरकार ने प्रतिबद्धता दोहराते कहा कि अपंजीकृत या पंजीकृत मंदिरों और मठों से संबंधित भूमि समेत उनकी अचल संपत्तियों की कोई बिक्री-खरीद न हो सके। सरकार मंदिरों, मठों और ट्रस्टों की संपत्तियों की खरीद-बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) जिला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता रहता है कि अपंजीकृत मंदिरों या मठों को प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत किया जाए।
Temple Land | Bihar News | एक्शन पर प्लान तैयार हो गया है। इसमें…हर एक्शन दिखेगा, बुलडोजर भी चलेगा
इसके तहत, एक्शन पर प्लान तैयार हो गया है। इसमें, बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा जहां अपंजीकृत मंदिरों या मठों की भूमि से अतिक्रमण हटाएं जाएंगें। साथ ही, इसके लिए डेडलाइन भी तय कर दी गई है। तीन महीने की समय सीमा के भीतर सभी चिन्हित भूखंडों को खाली करा दिया जाएगा।
Temple Land | Bihar News | 2512 अपंजीकृत मंदिरों या मठों के पास 4321.64 एकड़ से अधिक भूमि है
यह राज्यव्यापी अभियान होगा। जहां अभियान राज्य के सभी जिलों में चलाया जाएगा। सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि अपंजीकृत मंदिरों और मठों की भूमि में 2512 अपंजीकृत मंदिरों या मठों के पास 4321.64 एकड़ से अधिक भूमि है। वहीं, कानूनन, बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अनुसार, सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को बीएसबीआरटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
Temple Land | Bihar News | भूमि का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही
अब सरकार यह तय करेंगी कि मंदिरों और मठों की भूमि का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही किया जाए। बीएसबीआरटी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 2512 अपंजीकृत मंदिर या मठ हैं। इनके पास 4321.64 एकड़ से अधिक भूमि है।
Temple Land | Bihar News | मंदिरों, मठों और ट्रस्टों की संपत्तियों की खरीद-बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार पंजीकृत और अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों की संपत्तियों की खरीद-बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अनुसार, बिहार के सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को बीएसबीआरटी के साथ पंजीकृत होना चाहिए। यह अभियान राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मठ-मंदिरों की भूमि को अतिक्रमण से बचाने में मदद करेगा।