पटना। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां छह साल पुराने एक मामले में पूर्व सांसद अजय निषाद को अदालत से बड़ी राहत मिली है। मुजफ्फरपुर की विशेष MP-MLA अदालत ने उन्हें आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। इस फैसले ने निषाद के समर्थकों और राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है।
एक पुराना मामला
यह मामला 2018 का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप अजय निषाद पर लगा था। तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों ने उन पर चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई पिछले छह सालों से मुजफ्फरपुर स्थित विशेष MP-MLA अदालत में चल रही थी। अजय निषाद, जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, इस मामले में कानूनी प्रक्रियाओं का सामना कर रहे थे।
अदालत का फैसला और आगे क्या?
विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अजय निषाद को इस मामले से आरोप मुक्त करने का फैसला सुनाया। इस फैसले के साथ ही निषाद पर लगे आचार संहिता उल्लंघन के आरोप समाप्त हो गए हैं। इस न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें आखिरकार छह साल बाद राहत मिली है। यह फैसला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही हैं।







