राजद के पूर्व एमएलसी, नेता आजाद गांधी को विभिन्न धाराओं में कुल पांच साल छह महीने की कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा पटना के एमपी/ एमएलए अदालत के विशेष जज संगम सिंह ने एक आपराधिक मामले में सुनवाई के दौरान सुनाई। इतना ही नहीं आजाद गांधी की तुलना दुर्दांत अपराधी से भी की।
जय बाबा केदार..!
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यह मामला गांधी मैदान थाना कांड संख्या 361/2007 से जुड़ा है। आजाद गांधी पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव कार्यालय में हंगामा किया था और अधिकारियों से मारपीट की थी।
आजाद गांधी ने वर्ष 2007 में अपने 40-50 समर्थकों के साथ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए चुनाव कार्यालय में हंगामा किया था। पदाधिकारियों के साथ मारपीट की थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात लोगों ने गवाही दी है।
एमपी/ एमएलए अदालत के विशेष जज संगम सिंह ने बुधवार को पूर्व एमएलसी राजद नेता आजाद गांधी को विभिन्न धाराओं में कुल पांच साल छह महीने की कारावास की सजा सुनाई है। अपने निर्णय में कहा है कि एमएलसी, जो सदन में कानून का निर्माण करते हैं।
और, समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, उनके कृत्य से मामले के सूचक एक एडीएम और तीन कार्यपालक दंडाधिकारी प्रभावित हुए थे। इस तरह का कृत्य एक दुर्दांत अपराधी के कृत्य के समान है। इसे किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जा सकता।
विशेष कोर्ट ने आजाद गांधी के कृत्य की दुर्दांत अपराधी से तुलना की है। अपने निर्णय में कहा है कि एमएलसी, जो सदन में कानून का निर्माण करते हैं और समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, उनके कृत्य से मामले के सूचक एक एडीएम और तीन कार्यपालक दंडाधिकारी प्रभावित हुए थे। इस तरह का कृत्य एक दुर्दांत अपराधी के कृत्य के समान है। इसे किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जा सकता।