हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब शादी, तिलक, मुंडन जैसे कार्यक्रमों की सूचना अब थानों में देना अनिवार्य कर दिया गया है।। साथ ही सूचना पत्र भी भरकर देना होगा। बिहार पुलिस ने नई एसओपी लागू दी है।
इसके तहत अब इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए बिहार पुलिस महकमे ने बड़ा निर्णय लिया है। बिहार पुलिस ने यह निर्णय लिए है कि, अब राज्य में किसी भी शादी यह तिलक समारोह की जानकारी नजदीकी थानों में देनी होगी।
जानकारी के अनुसार, एडीजी कानून व्यवस्था संजय सिंह ने बताया कि हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से नई एसओपी लागू की गई है। जिसके दायरे में शादी, तिलक, मुंडन, जनेऊ के सभी कार्यक्रम आ जाएंगे।
हालांकि पुलिस का मेन फोकस मैरिज हॉल, मैरिज गार्डेन, बैंक्वेंट हॉल जैसी जगहों पर आयोजित होने वाले उन आयोजनों पर रहेगा जहां ज्यादा भीड़ जुट सकती है और हर्ष फायरिंग का खतरा हो। इसके अलावा थानों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि मैरेज हाल की सूची बनाकर वहां सीसीटीवी लगवाए जाएं।
दरअसल, हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने नई एसओपी लागू की है। जिसके तहत अब सार्वजनिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की सूचना स्थानीय थानों को देनी होगी। साथ ही पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी हुआ सूचना पत्र भी भर देना होगा। ये जानकारी एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने दी है।