गोपालगंज | Patna High Court का सख्त आदेश, जाएगी 33 शिक्षकों की नौकरी, कब होंगे सेवा मुक्त | बिहार के शिक्षा विभाग के आदेश से 33 शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। बिना रिक्ति जिला अपीलीय प्राधिकार से नियुक्त शिक्षकों को सेवा मुक्त करने और वेतन की वसूली का आदेश जारी किया गया है।
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हाईकोर्ट के आदेश से बढ़ी मुश्किल
पटना हाईकोर्ट के 07 मार्च 2025 के आदेश में राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित फैसले को यथावत रखा गया है, जिसमें बिना वैध रिक्ति नियुक्त शिक्षकों की बहाली को अवैध करार दिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन शिक्षकों की सैलरी भी वापस ली जाएगी।
किन शिक्षकों पर पड़ेगा असर?
गोपालगंज के बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, फुलवरिया, कुचायकोट, थावे, विजयीपुर, भोरे, पंचदेवरी, मांझागढ़, सिधवलिया और उचकागांव प्रखंडों में कार्यरत इन शिक्षकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
शिक्षा विभाग का आदेश – 25 मार्च तक सेवा मुक्त करें
जिला शिक्षा अधिकारी योगेश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 25 मार्च 2025 तक इन शिक्षकों को सेवा मुक्त नहीं करने पर E-Shikshakosh ID डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। साथ ही, वेतन मद में दी गई राशि की वसूली भी की जाएगी।
शिक्षकों में हड़कंप, आगे क्या होगा?
शिक्षकों में भारी रोष है, और वे इस फैसले के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों से प्रतिक्रिया आने की संभावना है।