back to top
24 जून, 2024
spot_img

‘गन प्वाइंट पर रेप, फिर लगा दिया सिंदूर…गैंगरेप…गर्भवती और गर्भपात…’ अब IAS संजीव हंस और Ex MLA गुलाब यादव पर रेप के आरोप में High Court का बड़ा फैसला

spot_img
Advertisement
Advertisement

बिहार के IAS अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दोनों के खिलाफ एक महिला ने रेप का आरोप लगा रखा है। पटना में एक महिला ने राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव और IAS अधिकारी संजीव हंस पर बलात्कार का मामला दर्ज कराया हुआ है।

पीड़िता ने कहा कि इन दोनों से उनके बेटे को भी खतरा है। कमरे में बुला कर गैंगरेप करने और साथ ही गर्भवती होने पर गर्भपात के लिए दबाव बनाने के आरोप भी हैं। पीड़िता ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप से भी मुलाकात की थी। कहा था कि बंदूक की नोंक पर बलात्कार के इस आरोप से बिहार की राजनीति में सनसनी मची थी। अब पटना हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और सुनवाई की। पढ़िए ताजा मामला…

हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाई कोर्ट ने इस गंभीर मामले को खारिज करने वाली निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए कड़ी टिप्पणी भी की है।

 

जानकारी के अनुसार 2021 में ही एक महिला ने संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि राजद के तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया और वहां उसका रेप किया।

 

 

इस रेप का वीडियो बना लिया गया। महिला का आरोप है कि रेप के वीडियो के सहारे उसे ब्लैकमेल किया गया। गुलाब यादव ने उसे जबरन पुणे से लेकर दिल्ली के होटलों में बुलाया। जहां गुलाब यादव के जोड़ीदार IAS संजीव हंस मौजूद रहते थे। महिला का आरोप है कि संजीव हंस ने उन होटलों में उसके साथ कई दफे रेप किया। इसके कारण उसे एक बच्चा भी हुआ।

 

महिला ने 2021 में ही पटना पुलिस को कई दफे आवेदन देकर संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने की गुहार लगाई थी। पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने पटना के दानापुर कोर्ट में मुकदमा दायर कर संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। महिला की कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई करते हुए दानापुर के ACJM ने पटना पुलिस को महिला की शिकायत भेजी और पुलिस से प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था।

 

ACJM के निर्देश के बाद कई डेट गुजर गए लेकिन पटना पुलिस ने प्रभावशाली IAS और राजनेता पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट कोर्ट को नहीं सौंपी। लंबे समय तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आने के बाद निराश महिला ने दानापुर कोर्ट जाना बंद कर दिया। इसके बाद इस साल दानापुर ACJM की कोर्ट ने महिला की अर्जी इस आधार पर खारिज कर दिया की वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही है।

हाई कोर्ट का आदेश

दानापुर ACJM के इस फैसले के खिलाफ महिला ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। सोमवार को पटना हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के बाद कहा कि दानापुर की ACJM कोर्ट को इस मामले में जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए था।

 

हाई कोर्ट ने दानापुर ACJM के 12 मई 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमे ACJM ने पीड़ित महिला द्वारा दायर मुकदमे को प्राइवेट कंप्लेन करार दिया था। दरअसल जब कोर्ट किसी मुकदमें को प्राइवेट कंप्लेन मान लेती है तो उस मुकदमें में आरोप लगाने वाले को खुद सबूत उपलब्ध कराना होता है।

 

पटना हाईकोर्ट ने दानापुर AJCM के 20 सितंबर के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ACJM कोर्ट में केस दायर होने के बाद पटना पुलिस को संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ लगे आरोपों की प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दी नहीं और जांच रिपोर्ट देखे बगैर केस को खारिज कर देना गलत है।

संजीव हंस और गुलाब मुसीबत में 

पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पटना पुलिस संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट सही समय पर दानापुर ACJM की कोर्ट में दाखिल करे. इस रिपोर्ट और दूसरे कानूनी पहलू के मुताबिक दानापुर की ACJM कोर्ट अपना फैसला सुनाए।

हाई कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि पटना पुलिस को IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर लगे आरोपों की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में देनी होगी। जबकि पुलिस पिछले दो साल से इस मामले की लीपापोती करने में लगी है।

रसूखदार आरोपियों के कारण पुलिस ने पहले तो खुद मामले की एफआईआर दर्ज नहीं की, फिर कोर्ट के आदेश पर भी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। उधर पीड़ित महिला लगातार ये कह रही है कि संजीव हंस ने रेप किया जिसके बाद बच्चा हुआ। महिला कह रही है कि डीएनए टेस्ट करा कर इसकी पुष्टि कराई जा सकती है। अब मामला हाई कोर्ट कि नज़र में है, जाहिर है पुलिस के लिए लीपापोती करना आसान नहीं होगा।

आइए चलते हैं बैकफ्लैश में क्या कहा था पीड़िता ने

महिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने 2020 में बिहार सरकार के समक्ष शिकायत की थी और इलाहाबाद में रहते हुए उन्होंने वहाँ के एसपी से भी शिकायत की थी। पीड़िता ने बताया कि फ़रवरी 2016 में राजद के तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने उन्हें ये कह कर अपने घर पर बुलाया था कि उन्हें राँची महिला आयोग का सदस्य बनवाया जाएगा। आरोप है कि इसके बाद कमरा बंद कर के बन्दूक की नोंक पर बलात्कार किया गया।

 

साथ ही महिला ने बताया कि जब वो थाने में शिकायत करने जाने लगी तो तत्कालीन विधायक ने सिंदूर मंगा कर उन्हें लगा दिया और वादा किया कि वो औपचारिक रूप से अपनी पत्नी को तलाक देकर पीड़िता से शादी करेंगे। बकौल महिला, गुलाब यादव ने भी कहा कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। महिला ने कहा कि उसके बाद उन्हें अलग-अलग जगह पर विभिन्न बहनों से बुलाया गया और गुलाब यादव ने कहा कि तुम अब मेरी पत्नी हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा।

 

पीड़िता ने बताया, इसके बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ाई के लिए मेरा दाखिला करा दिया गया। गुलाब यादव ने वादा किया कि यहीं घर लेकर रहेंगे और शादी भी यहीं होगी। फिर उसने मुझे पुणे के एक होटल में बुलाया। कहा कि अब हम शादी करने वाले हैं।

 

वहां 1997 बैच के IAS अधिकारी संजीव हंस से मेरी मुलाकात करवाई गई। खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिला कर मेरे साथ गैंगरेप किया गया। अश्लील वीडियो भी बना लिया गया। उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करते हुए दिल्ली के कई अलग-अलग होटलों में बुला कर मेरे साथ बलात्कार किया गया।

जरूर पढ़ें

Bihar में अब 400 नहीं, हर महीने मिलेंगे 1100 रुपए पेंशन! जानिए कब से मिलेगा बढ़ा पेंशन –

बिहार में अब 400 नहीं, हर महीने 1100 रुपये पेंशन! नीतीश कुमार का चुनावी...

Bihar में स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी, 23 जून से इतने बजे से लगेंगी कक्षाएं, जानिए New Time Table- Full List!

बिहार के स्कूलों का नया टाइम टेबल जारी! अब सुबह 9:30 से शाम 4...

Darbhanga Allapatti Railway Crossing पर ट्रेन से टकराकर जाले के युवक की मौत

रेलवे फाटक पर दर्दनाक हादसा! मो. सरताज की रहस्यमय मौत से गांव में मातम।...

Shiv Gopal Mishra होंगे Darbhanga के नए Chief District एवं Sessions Judge

दरभंगा को मिला नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश! शिव गोपाल मिश्रा की नियुक्ति तय।दरभंगा...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें