
Jamui News: कालाबाजारी के खेल पर अब प्रशासन का हंटर चलने को तैयार है, जमुई में अब गैस माफियाओं की खैर नहीं। जिला प्रशासन ने पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी और अवैध बिक्री को रोकने के लिए एक ऐसी चक्रव्यूह की रचना की है, जिससे बच निकलना मुश्किल होगा।
Jamui News: गैस की कालाबाजारी पर डीएम का एक्शन, धावा दल करेगा ताबड़तोड़ छापेमारी, अब खैर नहीं!
जमुई जिले में पेट्रोलियम पदार्थों, विशेषकर रसोई गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उनके कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी गैस एजेंसी प्रबंधकों और संबंधित पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें इस समस्या से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की गई।
Jamui News: कालाबाजारी रोकने को बना धावा दल
बैठक के दौरान डीएम नवीन कुमार ने स्पष्ट किया कि जिले में रसोई गैस सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सुचारू है। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से अपील की कि वे किसी भी तरह की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। प्रशासन ने कालाबाजारी, अवैध भंडारण और भीड़ के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए एक विशेष ‘धावा दल’ का गठन किया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह दल प्रखंड स्तर पर औचक निरीक्षण और छापेमारी करेगा ताकि कोई भी वितरक कृत्रिम अभाव पैदा न कर सके।
डीएम ने उपभोक्ताओं को यह भी आश्वासन दिया कि एक बार बुकिंग दर्ज होने के बाद, संबंधित गैस वितरक अगले 02 से 03 कार्य दिवसों के भीतर सिलेंडर की होम डिलीवरी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन का लक्ष्य हर हाल में आम लोगों तक सुचारू रूप से ईंधन पहुंचाना है।
25 दिन से पहले नहीं होगी दूसरी बुकिंग
गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। डीएम ने बताया कि अब कोई भी घरेलू उपभोक्ता अपने पिछले गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्राप्त होने के कम से कम 25 दिनों के अंतराल के बाद ही अगले सिलेंडर की बुकिंग कर सकेगा। इस अनिवार्य समय-सीमा का निर्धारण मुख्य रूप से गैस की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक रसोई गैस की पहुंच सुनिश्चित हो सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह नियम व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा।
अधिनियम 1955 के तहत होगी कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वे गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली और वितरण नेटवर्क की स्वयं भी सघन निगरानी करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी एजेंसी, वितरक या व्यक्ति जमाखोरी या कालाबाजारी में संलिप्त पाया जाएगा, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। इस महत्वपूर्ण बैठक में डीटीओ डॉ. सुनील कुमार, एसडीएम सौरव कुमार, और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. मेनका कुमारी समेत अन्य संबंधित जन उपस्थित थे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।



