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जनवरी, 16, 2026
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जमुई में कमजोर तबके के पीड़ितों को मिलेगा त्वरित न्याय और सुरक्षा, मुआवजा से पेंशन तक… सख्ती

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SC/ST Act: कानून का डंडा जब समाज के कमजोर कंधों पर न्याय का बोझ लेकर चलता है, तो सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी कदम बेपटरी न हो। जमुई में अब इसी न्याय की राह आसान करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।

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जमुई में एससी/एसटी एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन: पीड़ितों को मिलेगा त्वरित न्याय और सुरक्षा

एससी/एसटी एक्ट: प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

जिलाधीश नवीन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। डीएम सह समिति अध्यक्ष ने कहा कि एससी/एसटी समुदाय के पीड़ितों को न्याय, सुरक्षा एवं त्वरित राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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जमुई में कमजोर तबके के पीड़ितों को मिलेगा त्वरित न्याय और सुरक्षा, मुआवजा से पेंशन तक... सख्ती

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मुआवजा भुगतान और नियमित पेंशन का निर्देश

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पीड़ितों/आश्रितों को अनुमान्य मुआवजा राशि का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, अधिनियम के अंतर्गत आश्रितों को प्रतिमाह अनुमान्य पेंशन राशि का भी नियमित भुगतान किया जाए। वादों के निपटान में तेजी लाकर उनका निस्तारण कराएं।

अनुसंधान और स्पीडी ट्रायल पर विशेष ध्यान

डीएम श्री नवीन ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम का दुरुपयोग किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुसंधान अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ मामलों की जांच सुनिश्चित करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

एससी/एसटी एक्ट के नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अधिनियम के तहत दर्ज कांडों के अनुसंधान कार्य का सतत और ससमय अनुश्रवण करें। पुलिस पदाधिकारियों को त्वरित गति से अनुसंधान कार्य पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया ताकि वादों की सुनवाई समय पर हो सके। विशेष लोक अभियोजक से कहा गया कि अधिनियम के अंतर्गत दर्ज जघन्य प्रकृति के मामलों में स्पीडी ट्रायल के लिए न्यायालय में प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीएम का सख्त रुख

श्री नवीन ने साफ-साफ कहा कि अधिनियम के तहत पीड़ितों को न्याय एवं राहत दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। बैठक में प्रशासनिक और पुलिस पदस्थ अधिकारियों के अलावा अन्य नामित जन भी उपस्थित थे।

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