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Bihar Crime News | अपहरण-हत्या में 28 साल बाद Ex MLA Tarakeshwar Singh को उम्रकैद

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Bihar Crime News | अपहरण-हत्या में 28 साल बाद Ex MLA Tarakeshwar Singh को उम्रकैद मिली है जहां, बिहार में मशरक विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह की अब जिंदगी सलाखों में ही गुजरेंगी। उन्हें उम्रकैद की सजा मिली है। छपरा के एमपी-एमएलसी कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, कांड के दो आरोपी संजीव सिंह एवं पूर्व मुखिया देवनाथ राय को कोर्ट ने साक्षय के अभाव में बरी कर दिया है।

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Bihar Crime News |अपहरण और हत्या के मामले में 28 साल बाद MP-MLA कोर्ट का फैसला

जानकारी के अनुसार, अपहरण और हत्या के मामले में 28 साल बाद MP-MLA कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता के 1996 में अपहरण के बाद हत्या मामले में शामिल होने का दोषी पाया है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

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Bihar Crime News | इससे पहले 19 अप्रैल को उन्हें दोषी ठहराया गया था

एमपी- एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा ने पानापुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के दोषी पूर्व विधायक पर भादवि की धारा 302, 364, 201 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले 19 अप्रैल को उन्हें दोषी ठहराया गया था। अपर लोक अभियोजक ध्रुवदेव सिंह ने अभियोजन की ओर से डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता समेत कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। दोषी करार होने के बाद पूर्व विधायक को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था।

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Bihar Crime News | पूर्व MLA तारकेश्वर पर वर्ष 1996 में पानापुर के तुर्की के व्यवसायी की हत्या का था आरोप

जानकारी के अनुसार, पूर्व MLA तारकेश्वर पर वर्ष 1996 में पानापुर के तुर्की के व्यवसायी की हत्या का आरोप है। वुग्त 19 अप्रैल को ही कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया था। इसके साथ ही इस मामले में दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

Bihar Crime News | गठित विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सह एडीजे सप्तम सुधीर सिन्हा ने फैसला सुनाया

पानापुर थानाक्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता के अपहरण के बाद हत्या मामले में सांसद और विधायक के आपराधिक मामलों की त्वरित निष्पादन के लिए गठित विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सह एडीजे सप्तम सुधीर सिन्हा ने फैसला सुनाया है। इस हत्याकांड के सूचक पानापुर के तुर्की ग्राम निवासी बाबूलाल गुप्ता ने 10 जनवरी 1996 को अपने भाई शत्रुघ्न प्रसाद को गोली मारने व घायल अवस्था में जबरन उठाकर ले जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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