मधुबनी समाचार: नगर निगम ने अपने उन नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है जो अब तक होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) का भुगतान नहीं कर पाए हैं। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिन पर होल्डिंग टैक्स बकाया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। नगर निगम ने बकाया टैक्स के भुगतान पर लगने वाले पूरे 100% ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया है।
ब्याज माफी का सुनहरा अवसर
यह माफी उन सभी बकायादारों के लिए है जो अपने लंबित होल्डिंग टैक्स का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति, यानी 31 मार्च, 2024 तक कर देते हैं। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने विभिन्न कारणों से समय पर अपने करों का भुगतान नहीं किया है। इस योजना का उद्देश्य कर संग्रह में वृद्धि करना और नागरिकों को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना का विवरण
नगर निगम की इस पहल के तहत, यदि कोई नागरिक 31 मार्च, 2024 तक अपने बकाया होल्डिंग टैक्स की पूरी राशि का भुगतान करता है, तो उस पर लगने वाला संपूर्ण ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें केवल मूल बकाया राशि ही जमा करनी होगी, ब्याज के रूप में कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। यह उन करदाताओं के लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ है, क्योंकि ब्याज की राशि अक्सर मूल कर की राशि से काफी अधिक हो सकती है।
मुख्य बिंदु:
- बकाया होल्डिंग टैक्स पर 100% ब्याज माफी।
- यह लाभ 31 मार्च, 2024 तक भुगतान करने पर ही मान्य होगा।
- नागरिकों को केवल मूल बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
आगे की राह
यह योजना मधुबनी के नागरिकों को अपने लंबित करों का भुगतान करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है। यह न केवल नागरिकों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि नगर निगम के राजस्व को भी मजबूत करेगी, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और 31 मार्च की समय सीमा से पहले अपने बकाया का भुगतान कर दें।







