मुख्य बातें
बेनीपट्टी नगर पंचायत के लिए मतदाता सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन
पंचायत चुनाव में पूर्व से सम्मिलित व्यक्तियों के नाम नहीं होंगे मतदाता सूची में दर्ज
मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो के लिए बेनीपट्टी संवाददाता की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन सोमवार को कर दिया गया।
इसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची में जो नाम पूर्व से सम्मिलित था उसी नामों को नगर पंचायत की मतदाता सूची के वार्डों में सम्मिलित किया गया है। जिस मतदाता का नाम 5 जनवरी के प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन बेनीपट्टी नगर पंचायत के मतदाता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है तो वैसे मतदाता प्रपत्र 2 में अपना आवेदन रिवाइजिंग अथॉरिटी सह बीडीओ बेनीपट्टी के समक्ष दाखिल करेंगे। प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची पर दावा आपत्ति 18 जुलाई तक प्राप्त किया जा सकेगा।
अगर किसी मतदाता का नाम नगर पंचायत के जिस वार्ड में होना चाहिए, उसके बदले किसी अन्य वार्ड में सम्मिलित हो गया है, तो उसके लिये उन्हें प्रपत्र 3 में पहले आवेदन करना होगा जिस से संबंधित वार्ड से उनका नाम विलोपित किया जा सके। इसके साथ ही उन्हें प्रपत्र 2 में भी आवेदन करना होगा, जिससे कि उनका नाम उनके आवासीत वार्ड में सम्मिलित किया जा सके।
मतदाता अपना दावा आपत्ति बिहार राज निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में वैसे व्यक्ति जिनका नाम ग्राम पंचायत के चुनाव में पूर्व से सम्मिलित है उनके नाम को नगर पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया जा सकेगा।
साथ ही वैसे मतदाता जिनका नाम विधानसभा के मतदाता सूची में कहीं अन्य जगह भी दर्ज है तो उनका नाम भी नगर पंचायत के मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए आयोग द्वारा विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। वैसे मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरी हो गयी है और उनका घर बेनीपट्टी नगर पंचायत के क्षेत्र में पड़ता है तथा उनका नाम किसी भी विधानसभा के मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वें प्रपत्र-2 में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी से अनुमोदन के उपरांत ही उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा।
प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता अपना नाम ऑनलाइन तथा रिवाइजिंग अथॉरिटी सह बीडीओ बेनीपट्टी एवं निबंधन पदाधिकारी सह एसडीएम के कार्यालय में जाकर भी देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर निर्वाचक, प्रखंड कार्यालय और अनुमंडल कार्यालय के निर्वाचन शाखा से संपर्क कर सकते हैं।