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1 नवम्बर, 2024
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कोरोना में जीभर रोएंगें लापरवाह जयनगर के MO, दर्ज होगी FIR, प्रपत्र क भी होगा गठित

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आकिल हुसैन मधुबनी देशज टाइम्स ब्यूरो। डीएम डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में जयनगर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश जयनगर के एसडीओ को दिया है।

डीएम डॉ. देवरे ने कहा है, कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पचीस मार्च को लॉक डाउन की घोषणा की गई जो 14 अप्रैल तक प्रभावी है।  26 मार्च को जिले के कई क्षेत्रों से व्यापारियों की ओर से अधिक कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किए जाने संबंधी मिली जानकारी के बाद क्षेत्र भ्रमण के दौरान निर्धारित मूल्य पर सामग्रियों की आपूर्ति तय कराने के लिए जयनगर के प्रखंड आपूर्ति पदाधकारी अजीत कुमार झा की खोज की गई मगर वह कहीं मिले  नहीं।

मोबाइल पर संपर्क करने पर फुल रिंग होने के बाद भी फोन रिसीव नहीं किया गया। ना ही बाद में जिला गोपनीय शाखा के नंबर पर संपर्क ही किया गया। इस संबंध में जब अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया, श्री झा बिना अवकाश लिए ही मुख्यालय से अनुपस्थित हैं।

श्री झा से अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की गई की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अगले आदेश तक के लिए सभी प्रकार के अवकाश को रद किया गया है। ऐसे में, श्री झा जानबूझ कर अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, जो एक सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। ऐसे में, श्री झा पर अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने व सरकार से प्राप्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के आरोप में भादवि की धारा-188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारा के तहत स्थानीय थाना में अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर को दिया गया है। साथ ही श्री झा के विरूद्ध विहित प्रपत्र-क में आरोप गठित कर जिलाधिकारी को दो दिनों के अंदर भेजने को कहा गया है।

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