बेनीपट्टी, मधुबनी देशज टाइम्स। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित सिविल कोर्ट में चल रहे हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई के बाद दो अभियुक्तों को दो साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रंजीत कुमार सोनू की अदालत में मामले की सुनवाई की गई।
यह फैसला बेनीपट्टी थाना में दर्ज प्राथमिकी कांड संख्या 219/09 में आया है। बेनीपट्टी थाना के अंधरी गांव निवासी अब्दुल जब्बार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें आरोपितों पर धारा 307 और 324 लगाया गया था।
इस मामले में सात अभियुक्त अंधरी गांव निवासी मो. सगिरुल, मो. शमीरुल, मो. अब्बास, मो. गफ्फार, मो. फिरोज और मो. अब्दुल कयूम को न्यायालय ने अंडर टेकिंग आवेदन (प्रोबेशन ऑफ ऑफेडर एक्ट) के आधार पर अगले एक साल तक मारपीट नही करने की शर्त पर बाउंड भरवाकर रिहा कर कर दिया है।
वहीं, दो अभियुक्त अंधरी गांव निवासी मो. मुराद मस्तान और मो. जाबिर को न्यायालय ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय द्वारा उक्त दोनो अभियुक्तों पर एक एक हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। बता दें कि इस मामले में कुल 12 अभियुक्त थे, जिसमें ट्रायल चलने के क्रम में तीन की मृत्यु भी हो चुकी है।