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फ़रवरी, 21, 2026
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Madhubani News: हत्या के 3 मुजरिमों को Jhanjharpur Court ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगा

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Jhanjharpur court: अपराध की दुनिया का अंत अक्सर जेल की अंधेरी कोठरियों में ही होता है। कानून के लंबे हाथ जब गुनहगारों के गिरेबान तक पहुंचते हैं, तो इंसाफ की गूंज दूर तक सुनाई देती है।

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मधुबनी जिले के Jhanjharpur court से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ एक नृशंस हत्याकांड में शामिल तीन अभियुक्तों को उनके किए की सजा मिल गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय की अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला फुलपरास थाना कांड संख्या-528/022 से जुड़ा हुआ है।

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Jhanjharpur Court का ऐतिहासिक फैसला, अपराधियों में हड़कंप

न्यायालय ने सिर्फ उम्रकैद ही नहीं, बल्कि तीनों दोषियों पर 25,000-25,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। प्रभावी पुलिस अनुसंधान और अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों के बाद यह फैसला आया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस फैसले के बाद आपराधिक तत्वों में खौफ का माहौल है। इस पूरे हत्या का मामला ने इलाके को सन्न कर दिया था और लोग लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे थे।

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यह भी पढ़ें:  Madhubani News: मधुबनी Police का डबल धमाका, लूटी बाइक के साथ गांजे की खेप भी बरामद, दो शातिर अपराधी दबोचे

जानिए कौन हैं तीनों दोषी

सजा पाने वाले तीनों अभियुक्त फुलपरास थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनमें पहला दोषी कमल यादव उर्फ महंत यादव (पिता-स्वर्गीय राम प्रसाद यादव, ग्राम-नवटोली), दूसरा रामबाबू यादव (पिता-चंद्रमोहन यादव, ग्राम-धनुजा) और तीसरा सचिन यादव (पिता-बेचन यादव, ग्राम-शिसवा बरही) शामिल है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक श्री देव शंकर झा ने सरकार का पक्ष रखा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। उनकी दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा-302/34/102 (B) के तहत इन तीनों को दोषी पाते हुए यह महत्वपूर्ण सजा सुनाई। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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