मधुबनी न्यायालय के एडीजे-3 वेद प्रकाश की अदालत ने हत्या मामले में दोषी पाते हुए दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है़। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि झंझारपुर थाना क्षेत्र के नवानी गांव में 23 दिसंबर 2018 को मछली मारने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में एक व्यक्ति रुद्र नारायण सिंह की हत्या कर दी गई थी।
जहां मृतक के पुत्र बालाजी सिंह के द्वारा अड़रिया संग्राम ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। जिसमें दोनों भाईयों क्रमशः रौशन सिंह और पंकज सिंह को आरोपी बनाया गया था। प्राथमिकी में दर्शाया गया था की उनके स्व. पिता के साथ मछली मारने को लेकर दोनों अभियुक्तों से विवाद हुआ था।
Madhubani News: मेरे पिता को मारते रहे और मेरे पिता जोर-जोर से चीखते-odचिल्लाते रहे, लेकिन…
जिसके बाद दोनों अभियुक्तों ने घर के दरवाजे पर बैठे मेरे स्व.पिता को घसीट कर सड़क पर लाकर धारदार हथियार से उनपर हमला कर घायल कर दिया था। अभियुक्त लोग मेरे पिता को मारते रहे और मेरे पिता जोर जोर से चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन वो फिर भी नही माने और मारते रहे। जिसके बाद चीख पुकार की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचकर मेरे पिता की मदद की।
जिसके बाद उन्हें झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। लेकिन वहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया था। वहां भी हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया था। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी। इधर, प्राथमिकी के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा।
जहां सुनवाई और बहस के बाद एडीजे-3 वेद प्रकाश की अदालत ने दोष सिद्ध होते ही दोनों आरोपी व सगे भाई रौशन सिंह और पंकज सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है़। पीड़ित पक्ष की ओर से वरीय अपर लोक अभियोजक मिथिलेश झा ने बताया कि झंझारपुर थाना के अड़रिया संग्राम ओपी में आरोपियों पर कांड संख्या 179/18 दर्ज किया गया था।
Madhubani: 20-20 हजार का आर्थिक दंड
इस मामले में बहस पूरी होने के बाद रौशन कुमार सिंह और पंकज कुमार सिंह दोनों भाईयों पर दोष सिद्ध होने के बाद एडीजे-3 वेद प्रकाश मोदी के न्यायायल ने आईपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों पर जांच जारी है।