

Madhubani News: विकास की बयार जब समाज के आखिरी पायदान तक पहुंचती है, तो बदलाव की नींव रखी जाती है। मधुबनी में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां छोटे कारोबारियों को संबल प्रदान करने के लिए विशेष पहल की गई है।
Madhubani News: छोटे व्यवसायियों के लिए सुनहरा मौका, पीएम स्वनिधि और ट्रेड लाइसेंस के लिए लगा विशेष कैंप
मधुबनी। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देशानुसार, नगर निगम मधुबनी द्वारा गिलेशन बाजार परिसर में पीएम स्वनिधि योजना और व्यवसाय अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता और वैध संचालन का अवसर प्रदान करना है। सोमवार को आयोजित इस कैंप में पीएम स्वनिधि योजना के तहत कुल 154 लाभार्थियों ने अपने आवेदन जमा किए।
Madhubani News: पीएम स्वनिधि योजना: आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 15,000 रुपये का पहला आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7% ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है, साथ ही डिजिटल भुगतान पर कैशबैक भी प्रदान किया जाता है। पहला ऋण सफलतापूर्वक चुकाने के बाद, लाभार्थी 25,000 रुपये का दूसरा और फिर 50,000 रुपये का तीसरा ऋण भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना पूरी तरह से सरकारी मान्यता प्राप्त और सुरक्षित है, जिसका सीधा लाभ उन छोटे व्यापारी को मिल रहा है, जो पूंजी की कमी के कारण अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाते। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
नगर आयुक्त उमेश भारती ने सभी फुटपाथ दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं। आगामी 17 दिसंबर 2025 को भी सुबह 10 बजे गिलेशन मार्केट में यह कैंप फिर से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर का लाभ उठाकर आप अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
पीएम स्वनिधि योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
व्यवसाय अनुज्ञप्ति: वैध संचालन की अनिवार्यता
नगर निगम, मधुबनी क्षेत्र में सभी प्रकार के व्यवसायों और प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 344 के तहत व्यवसाय अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना वैध अनुज्ञप्ति के व्यवसाय चलाना अवैध माना जाएगा। व्यापारियों की सुविधा के लिए, गिलेशन मार्केट में व्यवसाय अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप 16 और 17 दिसंबर 2025 को भी सुबह 10 बजे से लगेगा। सभी व्यवसायियों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी अनुज्ञप्ति प्राप्त करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
व्यवसाय अनुज्ञप्ति शुल्क:
- 500 वर्गफुट तक: 500 रुपये
- 500-1000 वर्गफुट तक: 1000 रुपये
- 1001-1500 वर्गफुट तक: 1500 रुपये
- 1501 वर्गफुट और उससे अधिक: 2500 रुपये
सभी व्यवसायी और प्रतिष्ठान संचालक अपने संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुकान से संबंधित स्वामित्व/लीज अग्रीमेंट, और दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कैंप में उपस्थित होकर अपनी व्यवसाय अनुज्ञप्ति बनवाना सुनिश्चित करें। यह कदम न केवल आपके व्यवसाय को कानूनी मान्यता प्रदान करेगा बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से भी बचाएगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: यहां क्लिक करें।
विशेष सूचना: बिहार में शराब का व्यापार एवं सेवन पूर्ण रूप से अवैध है। इससे संबंधित जानकारी टॉल फ्री नंबर 15545 या 18003456268 एवं जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06276-222576 पर अवश्य दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।


