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18 सितम्बर, 2024

Madhubani News| झंझारपुर कोर्ट का आदेश…भेजा थाना के पूर्व व वर्तमान थानाध्यक्ष समेत पुलिस उपाधीक्षक सदेह हाजिर हो

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Madhubani News| झंझारपुर कोर्ट का आदेश…भेजा थाना के पूर्व व वर्तमान थानाध्यक्ष समेत पुलिस उपाधीक्षक सदेह हाजिर हो| जहां, झंझारपुर: झंझारपुर के एसीजेएम 2 सुशांत कुमार की अदालत ने भेजा थाना के एक मामले में कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर भेजा थाना के पूर्व थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, वर्तमान थानाध्यक्ष सूरज कुमार (Madhubani’s Jhanjharpur court orders police officers to appear physically in the court) सहित मधुबनी के पुलिस उपाधीक्षक(मु.) को कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है।

Madhubani News| पुलिस के पास 23 नामजदों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद

ये है मामला: भेजा थाना में दर्ज कांड संख्या 47/21 में जमीनी विवाद में ललन यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 24 लोगों को नामजद अभियुक्त एवं 10-15 को अज्ञात अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले में पुलिस के पास 23 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद रहने के कारण उसकी प्रार्थना के बाद कोर्ट से जारी गैर जमानतीय वारंट प्राप्त किया गया था।

Madhubani News| 22 नामजद आरोपी फरार

वहीं, पुलिस की ओर से 22 नामजद आरोपी के विरुद्ध फरार रहने के कारण कोर्ट से इस्तिहार का आदेश पुलिस ने प्राप्त किया था। जबकि इस मामले में 9 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध कोर्ट से कुर्की जप्ति करने का आदेश पुलिस के द्वारा प्राप्त किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाबजूद हत्या जैसे जघन्य अपराध के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने और अभियुक्त अपने गांव में खुला घूमते रहने को पुलिस की अकर्मण्यता के साथ ही इसे न्याय व्यवस्था के लिए कोर्ट ने घातक माना है।

Madhubani News| एसीजेएम 2 सुशांत कुमार की अदालत ने इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना

इधर कोर्ट के आदेश पर इस मामले के अनुसंधान कर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया की पुलिस उपाधीक्षक(मु.) मधुबनी की ओर से नामजदों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। एसीजेएम 2 सुशांत कुमार की अदालत ने इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना का

मामला मानते हुए इसे पुलिस की अकर्मण्यता एवं उनकी ओर से अपराधियों का मनोबल बढ़ाने की संज्ञा देते हुए भेजा थाना के पूर्व एवं वर्तमान थानाध्यक्ष के साथ ही पुलिस उपाधीक्षक (मु.) मधुबनी को कारण पृछा जारी करते हुए कोर्ट में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 17 अगस्त को दी गई है। इस मामले में पीड़ित पक्ष से अधिवक्ता बलराम साहू एवं जयशंकर यादव हैं।

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