Madhubani News| Jhanjharpur Court News| देखें VIDEO| नाबालिग बहन से दुष्कर्म और हत्या में भाई को उम्र कैद की बड़ी सजा शुक्रवार को हुई है। देखें VIDEO| जहां, दुष्कर्म व हत्या मामले में हत्यारे भाई को आजीवन कारावास की सजा झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 घनश्याम सिंह की अदालत ने सुनाई है। देखें VIDEO|
अब आतंकियों की बची-कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है… — PM MODI in Madhubani
Madhubani News| Jhanjharpur Court News| झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 घनश्याम सिंह की अदालत ने
जानकारी के अनुसार, लौकही थाना क्षेत्र के मझौरा गांव में 12 वर्ष पूर्व दुष्कर्म के बाद एक नाबालिग की हत्या के मामले में झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 घनश्याम सिंह की अदालत ने अभियुक्त चचेरे भाई को आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट में 11 जुलाई को अभियुक्त शंभु मंडल को दोषी करार दिया गया था।
Madhubani News| Jhanjharpur Court News| घटना 01 सितंबर, 2012 को घटी थी
ये है मामला: घटना 01 सितंबर, 2012 को घटी थी। मझौरा गांव के बद्री मंडल दिन में अपनी 10 वर्षीय पुत्री मीना के साथ खेत में खेती का कार्य करने के बाद पुत्री मीना को खेत में ही कार्य करते छोड़ कर चला गया था।
उसी के बगल के खेत में बद्री मंडल का भतीजा शंभु मंडल खेत में घास काट रहा था। बद्री मंडल घर चले आए थे। जब शंभु मंडल अकेले घर वापस आया तब बद्री मंडल ने अपनी पुत्री मीना के नहीं आने का कारण उससे पूछा, तो शंभु मंडल ने बताया कि मीना नहीं आई।
Madhubani News| Jhanjharpur Court News| जब बद्री मंडल एक बजे दिन में खेत पर पहुंचा। तो मीना खेत पर मृत पाई गई।
इसके बाद जब बद्री मंडल एक बजे दिन में खेत पर पहुंचा। तो मीना खेत पर मृत पाई गई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से मृत किशोरी के शव को कब्जा में ले लिया।
वहीं बद्री मंडल ने शंभु मंडल को पुत्री की हत्या मामले में आरोपी बनाते हुए थाना में आवेदन दिया। जिस पर थाना में शंभू मंडल पर दुष्कर्म के बाद हत्या की प्राथमिकी संख्या 100/12, धारा 376, 302 में दर्ज की गई। बाद में शंभु मंडल को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त खून लगा हसुआ पुलिस ने बरामद किया था।
Madhubani News| Jhanjharpur Court News|शंभु मंडल को दुष्कर्म एवं हत्या दोनों में दोषी करार देते हुए
कोर्ट ने सुनाई सजा: इस मामले में झंझारपुर के एडीजे 3 घनश्याम सिंह की अदालत ने अभियुक्त शंभु मंडल को दुष्कर्म एवं हत्या दोनों में दोषी करार देते हुए दोनों ही धाराओं में सजा मुकर्रर की है। भादवी की धारा 302 में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 30 हजार का अर्थदंड एवं धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दोनों ही कारावास की सजा एक साथ चलाया जाएगा।
Madhubani News| Jhanjharpur Court News| अधिवक्ता लक्ष्मेश्वर सिंह, अपर लोक अभियोजक मिथिलेश झा की
वहीं, अर्थदंड में से 45 हजार की राशि अभियुक्त की ओर से पीड़ित परिवार को देने के आदेश के साथ ही अर्थदंड की शेष राशि सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मेश्वर सिंह एवं सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मिथिलेश झा ने जोरदार दलीलें पेश की थी।