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मधुबनी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजूर आलम की अदालत ने चाकू से जानलेवा हमले कर मो. मुस्तफा (Three accused sentenced to seven years in fatal knife attack in Madhubani) को बुरी तरह जख्मी करने के आरोप में दोषी करार दिए गए तीन लोगों को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने
सजायाफ्ता मो. डोमा, मो.जमीर एवं मो. दिलशेर को कोर्ट ने भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में 17 हजार 500 रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने तीनों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी।
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चाकू से हमले कर उसका सिर, हाथ और पांव काट दिया
एपीपी ने बताया कि जख्मी मुस्तफा एवं तीनों सजायाफ्ता खजौली थाना के कोठिया गांव का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि नौ जून 2001 को मुस्तफा घर से करमौली हाट गया था। सामान लेकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान शाम करीब 4:00 बजे जमीनी विवाद के कारण आरोपितों ने मुस्तफा को जबरन करमौली चौक के पास एक खेत में ले गया। चाकू से हमले कर उसका सिर, हाथ और पांव काट दिया।
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