क्रोध, न्याय की जीत, मासूम की चीख, और न्यायिक सख्ती। यही है आज की मधुबनी हेडलाइंस। यहां, महादलित मासूम से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या में एतिहासिक फैसला सुनाया गया है। गमछे से घोट कर मारी बच्ची – मधुबनी में 2 दरिंदों को फांसी, जज बोले- इंसानियत शर्मसार@मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो।
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महत्वपूर्ण तथ्य (Key Highlights) में दरिंदगी की हद
जानकारी के अनुसार, मामला महादलित नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या का है। वारदात जयनगर, मधुबनी (Bihar) का है जहां, आज कोर्ट की POCSO विशेष न्यायालय, मधुबनी ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फांसी + ₹1.20 लाख जुर्माना लगाया है।
मधुबनी कोर्ट ने मासूम महादलित बच्ची से गैंगरेप और हत्या के दोषियों को दी फांसी, कहा- ‘जघन्य में भी जघन्यतम’
8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में मधुबनी कोर्ट ने फैसला सुनाते – फांसी की सजा दुष्कर्मियों को सुनाई है। कहा- यह जघन्य में भी जघन्यतम वारदात है। दोनों दुष्कर्मी को फांसी और जुर्माना की सजा सुनाते कोर्ट ने 8 साल की बच्ची के हत्यारों को फांसी और ₹1.20 लाख जुर्माना लगाएं हैं।@देशज टाइम्स, मधुबनी ब्यूरो।
मधुबनी कोर्ट ने मासूम महादलित बच्ची से गैंगरेप और हत्या के दोषियों को दी फांसी, कहा- ‘जघन्य में भी जघन्यतम’
मधुबनी (DeshajTimes), देशज टाइम्स ब्यूरो। मधुबनी जिला न्यायालय ने नाबालिग महादलित बच्ची से गैंगरेप और हत्या के दोषी दो अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। इस हृदयविदारक घटना को कोर्ट ने “जघन्य में भी जघन्यतम” करार दिया। साथ ही दोनों दोषियों पर ₹1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।
8 वर्षीय बच्ची लापता, फिर जर्जर कोसी कॉलोनी से मिला शव
यह मामला जयनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जून 2023 में पीड़िता के पिता राजकुमार सदाय ने अपनी 8 वर्षीय मासूम बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्ची घर के पास खेलते हुए अचानक गायब हो गई थी। कई दिनों की खोजबीन के बाद पुलिस को सफलता मिली जब कोसी कॉलोनी के एक कमरे से बच्ची का शव बरामद हुआ।
अभियुक्तों ने गमछे से गला घोंटकर की हत्या
पुलिस की जांच में सामने आया कि अभियुक्तों ने गैंगरेप के बाद बच्ची की गमछे से गला घोंटकर हत्या की। मामले के अनुसंधानकर्ता दारोगा गोपाल कृष्ण ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गमछा, कपड़े, और अन्य साक्ष्य घटनास्थल से बरामद किए गए।
दोषी पाए गए सुशील राय और ओम कुमार झा
जानकारी के अनुसार, दोनों अभियुक्तों सुशील कुमार राय (परसा, जयनगर) और सह-अभियुक्त: ओम कुमार झा को कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों की गवाही को गंभीरता से सुनने के बाद आज यह कठोर, कड़ी सजा सुनाई।
न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी ने अपने फैसले में कहा
“यह अपराध केवल कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ है। मासूम बच्ची के साथ की गई बर्बरता को समाज कभी माफ नहीं कर सकता।”
कोर्ट ने सुनाया यह ऐतिहासिक फैसला
कोर्ट ने दोषियों को मृत्युदंड (Death Penalty) की सजा सुनाते हुए ₹1.20 लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया। सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, और साक्ष्य मिटाने के सभी आरोप सिद्ध होने के बाद यह फैसला सुनाया गया।